Patiala House court 
वादकरण

मकान मालिक संपत्ति के नुकसान का हवाला देकर किराएदार से परिसर का कब्जा लेने से इनकार नहीं कर सकता: दिल्ली कोर्ट

Bar & Bench

दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में देखा कि एक मकान मालिक किराएदार से लीज पर ली गई संपत्ति का कब्जा वापस लेने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता है कि परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। [अमीत भाटिया और अन्य बनाम देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड]

जिला न्यायाधीश विनीता गोयल ने एचएस बेदी बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि,

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मकान मालिक इस आधार पर पट्टे के निर्धारण पर सूट की संपत्ति का कब्जा लेने से इनकार नहीं कर सकता है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है या अपनी मूल स्थिति में बहाल नहीं हुई है।"

न्यायालय ने कहा कि किरायेदार से बिना शर्त कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आने से, मकान मालिक बाद में किरायेदार द्वारा संपत्ति को खाली करने के बाद की अवधि के लिए किराए की वसूली के लिए मुकदमा नहीं कर सकते हैं।

अदालत ने दोहराया कि मकान मालिक द्वारा किरायेदार द्वारा प्रस्तावित कब्जे को लेने से इनकार करने की स्थिति में, कब्जा मकान मालिक को दिया गया माना जाएगा।

अदालत ने देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड (किरायेदार) के खिलाफ ब्याज सहित ₹1,52,77,020 की वसूली के लिए दायर एक मुकदमे में अवलोकन किया, जो भारत में पिज्जा हट, केएफसी आदि जैसे खाद्य आउटलेट चलाता है।

मकान मालिक-वादी ने, वर्तमान मामले में, दावा किया था कि किरायेदार समय पर किराये का भुगतान करने में विफल रहा था और उन्होंने किराए का भुगतान किए बिना पट्टे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था।

दूसरी ओर, किरायेदार ने तर्क दिया कि उसने मकान मालिक को समाप्ति का नोटिस दिया था और तीन महीने का नोटिस देने के बाद समयबद्ध तरीके से परिसर खाली कर दिया था।

इस संबंध में किराएदार ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने खाली हुए परिसर की चाबी मकान मालिक को देने की पेशकश की थी. मकान मालिक ने, हालांकि, लंबित किराये की बकाया राशि और परिसर को नुकसान का हवाला देते हुए चाबियां लेने और कब्जा वापस लेने से इनकार कर दिया।

जमींदारों ने यह तर्क दिया कि संपत्ति को नुकसान हुआ है और कुछ सामान तहखाने में पड़ा हुआ है।

उन्होंने बकाया किराया वसूलने का दावा भी पेश किया।

हालांकि, पार्टियों के बीच एक व्हाट्सएप बातचीत के अंशों की समीक्षा करने के बाद, जिसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था, अदालत ने पाया कि जमींदारों ने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया।

अदालत ने कहा, "प्रतिवादी से बिना शर्त कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आने से वादी इसे प्रतिवादी द्वारा सूट की संपत्ति को खाली करने के बाद की अवधि के लिए किराए की वसूली के लिए कार्रवाई योग्य नहीं बना सकते हैं।"

[आदेश पढ़ें]

Ameet_Bhatia___Anr_v_Devyani_International_Ltd.pdf
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Landlord cannot refuse to take possession of premises from tenant citing damage to property: Delhi Court