Punjab & Haryana High Court
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वादकरण

लिव-इन रिलेशनशिप निषिद्ध नहीं; ऐसे व्यक्ति कानूनों के समान संरक्षण के हकदार: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

Bar & Bench

लिव-इन रिलेशनशिप पर दो बेंचों की नाराजगी के एक हफ्ते बाद, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक अलग बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले एक दंपत्ति को संरक्षण प्रदान किया है। (प्रदीप सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य)।

अपने आदेश में, न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल ने कहा कि भारत के संविधान के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में किसी व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुसार अपनी क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार शामिल है और इस तरह के उद्देश्य के लिए वह अपनी पसंद का साथी चुनने का हकदार है।

व्यक्ति को विवाह के माध्यम से साथी के साथ संबंध को औपचारिक रूप देने या लिव-इन संबंध के अनौपचारिक दृष्टिकोण को अपनाने का भी अधिकार है।

9 मई को पुलिस को सौंपे गए एक अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे दोनों वयस्क थे और उन्होंने इस तरह के रिश्ते में प्रवेश करने का फैसला किया था क्योंकि वे एक-दूसरे के लिए अपनी भावनाओं के बारे में सुनिश्चित थे।

अदालत को बताया गया कि एक याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य रिश्ते के खिलाफ थे और दंपति को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप की स्वीकार्यता बढ़ रही है और यह अवधारणा छोटे शहरों और गांवों में फैल गई है।

न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा कि इस तरह के संबंध कानून में निषिद्ध नहीं हैं और इस प्रकार ऐसे रिश्ते में प्रवेश करने वाले व्यक्ति कानूनों के समान संरक्षण के हकदार हैं।

कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप और उन मामलों के बीच समानताएं बनाईं जहां अदालतें उन जोड़ों को सुरक्षा प्रदान किया जिन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की है।

फर्क सिर्फ इतना है कि रिश्ते को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मेरे विचार से ऐसा नहीं होगा। दंपति को दोनों स्थितियों में रिश्तेदारों से अपनी सुरक्षा का डर है, न कि समाज से। इस प्रकार, वे समान राहत के हकदार हैं। नियमों के अनुसार देश में किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के जीवन या स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे।

इस आदेश के बिल्कुल विपरीत, उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह दो अलग-अलग मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को संरक्षण देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने संरक्षण के लिए कोर्ट का रुख किया था।

11 मई को जस्टिस एचएस मदान की बेंच ने लिव-इन-रिलेशनशिप को नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बताया।

अगले दिन पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर दंपत्ति को संरक्षण दिया जाता है तो यह समाज के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ देगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनदीप सिंह और देवेंद्र आर्य पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Pradeep_Singh_and_Anr_v_State_of_Haryana.pdf
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Live-in relationships not prohibited; such persons are entitled to equal protection of laws: Punjab & Haryana High Court