Kappan Siddique, Uttar Pradesh, Jail 
वादकरण

लखनऊ कोर्ट ने पीएमएलए मामले में सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में 9 सितंबर को कप्पन को जमानत दे दी थी।

Bar & Bench

लखनऊ की एक सत्र अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शुरू किए गए धन शोधन मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

जिला न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया.

कप्पन की ओर से वकील ईशान बघेल और मोहम्मद खालिद पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में 9 सितंबर को कप्पन को जमानत दे दी थी।

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