मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जालम सिंह पटेल की एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें उनके बेटे के वैवाहिक विवाद पर रिपोर्ट करते समय उनके नाम का उल्लेख करने वाले समाचारों के प्रकाशन के खिलाफ एक आदेश देने की मांग की गई थी। [जालम सिंह पटेल बनाम भारत संघ]।
जबलपुर में न्यायालय की प्रधान पीठ के न्यायमूर्ति विशाल धगत ने प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे अंतरिम में पत्रकारिता के आचरण के मानदंडों के अनुरूप हैं, और याचिकाकर्ता के नाम को प्रकाशित नहीं करते हैं।
एकल-न्यायाधीश ने दर्ज किया, "याचिकाकर्ता की गोपनीयता प्रतिवादियों द्वारा बनाए रखी जानी है और उनके नाम से कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए"।
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