Madras High Court  
वादकरण

मद्रास उच्च न्यायालय ने “तुच्छ” अपील दायर करने के लिए तमिलनाडु सरकार पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार पर 2009 में नियुक्त सहायक प्रोफेसरों के एक समूह को बकाया वेतन का भुगतान न करने के प्रयास में तुच्छ अपील दायर करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी की पीठ ने राज्य सरकार पर नागरिकों के साथ खेले जा रहे “घृणित खेल” के लिए जुर्माना लगाया।

इसने उम्मीद जताई कि इस तरह के अनुकरणीय जुर्माने लगाने के उसके आदेश सरकार को भविष्य में इस तरह की रिट अपील दायर करने से रोकेंगे।

न्यायालय पिछले साल राज्य द्वारा दायर 10 रिट अपीलों पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य को 2009 से सहायक प्रोफेसरों के लंबित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने 2009 में तिरुनेलवेली जिले के सरकारी कॉलेजों के लिए कुछ सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की थी। हालांकि, क्षेत्र के कॉलेजिएट शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने 11 मार्च, 2020 को ही ऐसी नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए कहा कि नियुक्तियों को 2009 से प्रभावी माना जाएगा।

अगले दिन राज्य के अधिकारियों ने एक और अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं। हालाँकि, अधिसूचना में रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

10 सहायक प्रोफेसरों ने निरस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामला लंबित रहने के दौरान ही कॉलेजिएट शिक्षा निदेशक ने निरस्तीकरण आदेश को वापस ले लिया और उनकी नियुक्ति की पुष्टि की, जिसके बाद एकल न्यायाधीश ने सरकार से उनके वेतन और बकाया का भुगतान करने को कहा।

वर्तमान अपील की सुनवाई के दौरान, राज्य ने पीठ को बताया कि उसके पास सहायक प्रोफेसरों को बकाया भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

हालांकि, न्यायालय ने राज्य के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह आश्चर्यजनक है।

इस प्रकार इसने 10 अपीलों में से प्रत्येक में राज्य पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। पीठ ने कहा कि इस राशि में से ₹25,000 प्रत्येक 10 सहायक प्रोफेसरों को दिए जाने चाहिए और शेष राशि स्थानीय कैंसर देखभाल फाउंडेशन को दी जानी चाहिए।

हमें उम्मीद है कि यह आदेश कम से कम एक निवारक के रूप में काम करेगा और सरकार कम से कम भविष्य में इस तरह की रिट अपील दायर करने से बचेगी।

उच्च न्यायालय ने कहा, "सरकार को इन रिट अपीलों को दायर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से लागत वसूलने का अधिकार है।"

अतिरिक्त सरकारी वकील जे अशोक राज्य सरकार की ओर से पेश हुए।

सहायक प्रोफेसरों की ओर से अधिवक्ता टी सिबी चक्रवर्ती पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

State_vs_SG_Pushpalatha_Gracelin.pdf
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Madras High Court imposes ₹5 lakh costs on Tamil Nadu govt for filing “frivolous” appeals