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वादकरण

मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय की ₹1.5 करोड़ इनकम टैक्स पेनल्टी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

यह पेनल्टी 2015 में विजय के ठिकानों पर की गई तलाशी के दौरान लगाई गई थी, जिसमें डिपार्टमेंट ने करीब ₹16 करोड़ की अघोषित इनकम का पता लगाया था।

Bar & Bench

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर और तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) के संस्थापक जोसेफ विजय की दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कथित तौर पर इनकम का खुलासा न करने पर लगाए गए ₹1.5 करोड़ के जुर्माने को चुनौती दी थी [चंद्रशेखरन जोसेफ विजय बनाम DCIT]।

जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने यह आदेश दिया।

आदेश की विस्तृत कॉपी का इंतज़ार है।

Justice Senthilkumar Ramamoorthy

यह पेनल्टी 2015 में विजय के ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स की तलाशी के बाद लगाई गई थी, जिसमें डिपार्टमेंट ने दावा किया था कि उन्हें करीब ₹16 करोड़ की बिना बताई इनकम मिली है।

टैक्स अधिकारियों के अनुसार, यह रकम 2015 की तमिल फिल्म पुली के लिए विजय के मेहनताने से जुड़ी थी, जिसमें से लगभग ₹5 करोड़ कथित तौर पर कैश में दिए गए थे और उन्होंने अपने रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया था।

इसके बाद डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत पेनल्टी की कार्रवाई शुरू की, जिसका नतीजा 30 जून, 2022 को एक आदेश के रूप में आया, जिसमें ₹1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई।

हाईकोर्ट में, विजय ने सही मामलों में पेनल्टी लगाने के डिपार्टमेंट के अधिकार पर कोई विवाद नहीं किया। हालांकि, उनके वकील ने तर्क दिया कि पेनल्टी का आदेश समय सीमा से बाहर था। यह तर्क दिया गया कि पेनल्टी लगाने की कानूनी समय सीमा 30 जून, 2019 को खत्म हो गई थी, और तीन साल बाद पारित आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं था।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोई प्रक्रियात्मक या कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है।

उसने कहा कि असेसमेंट की कार्यवाही की प्रकृति और 2015 की तलाशी से होने वाली बाद की कार्रवाइयों के आधार पर समय सीमा की सही गणना की गई थी, और पेनल्टी पूरी तरह से कानून के अनुसार लगाई गई थी।

हाईकोर्ट ने विजय की चुनौती को खारिज कर दिया, डिपार्टमेंट के रुख को स्वीकार किया और पेनल्टी की कार्यवाही की वैधता को बरकरार रखा।

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Madras High Court dismisses actor Vijay’s plea against ₹1.5 crore income tax penalty