Madras High Court, TVK flag and Actor Vijay Instagram
वादकरण

मद्रास उच्च न्यायालय ने पार्टी के झंडे पर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में अभिनेता विजय को नोटिस जारी किया

वादी का दावा है कि अगस्त 2024 में अनावरण किया जाने वाला टीवीके का झंडा दृश्य और वैचारिक रूप से उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान है।

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अभिनेता विजय और उनकी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके) को एक दीवानी मुकदमे में नोटिस जारी किया, जिसमें पार्टी के झंडे के डिज़ाइन के संबंध में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। [जीबी पचैयप्पन बनाम तमिलगा वेत्री कज़गम]

न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने जीबी पचैयप्पन और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले ट्रस्ट - थोंडाई मंडला सांद्रोर धर्म परिबालन सबाई - की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

Justice Senthilkumar Ramamoorthy

वादी का दावा है कि अगस्त 2024 में अनावरण किया जाने वाला टीवीके का झंडा दृश्य और वैचारिक रूप से उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान है, जिसमें एक केंद्रीय गोलाकार आकृति के साथ लाल-पीला-लाल तिरंगा शामिल है।

मुकदमे के अनुसार, वादी 2023 से इस ध्वज का उपयोग ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं के लिए कर रहे हैं, जिसमें सांडरोर कुराल नामक एक तमिल पत्रिका का प्रकाशन और इसी नाम से एक यूट्यूब चैनल का संचालन शामिल है। यह चिह्न 1 जून, 2024 को वर्ग 45 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, और वादी का दावा है कि इसका केंद्रीय डिज़ाइन भी कॉपीराइट संरक्षण के लिए पात्र एक मौलिक कलात्मक कृति है।

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि टीवीके का ध्वज वादी के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दोनों का उल्लंघन करता है, और यह समानता जनता में भ्रम पैदा कर सकती है। वादी का दावा है कि ट्रस्ट द्वारा चिह्न के इर्द-गिर्द बनाई गई साख और प्रतिष्ठा का फायदा उठाने के लिए इसे अपनाने का काम द्वेषपूर्ण तरीके से किया गया था।

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Madras High Court issues notice to actor Vijay in trademark infringement suit over party flag