Lt. Colonel Prasad Purohit and Supreme Court 
वादकरण

मालेगांव ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की आरोपमुक्ति की याचिका खारिज की

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत को उच्च न्यायालय के आदेश की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित द्वारा 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप मुक्त करने की अपील को खारिज कर दिया। [लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य]।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और मनोज मिश्रा की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने पुरोहित की याचिका खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने, हालांकि, स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट को उच्च न्यायालय के आदेश में टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

अदालत ने कहा, "विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं किया जाता है। हालांकि, जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा जारी है, मंजूरी के मुद्दे की जांच के उद्देश्य से आक्षेपित आदेश में किए गए अवलोकन से निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उपरोक्त आदेश के साथ, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।"

पुरोहित, एक सेवारत सेना अधिकारी, 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक आरोपी है, यह पता चलने के बाद कि उसने अभिनव भारत नामक एक समूह की बैठकों में भाग लिया था जहाँ विस्फोटों की साजिश रची गई थी।

पुरोहित ने शुरू में एक निचली अदालत का रुख किया और इस आधार पर आरोपमुक्त करने की मांग की कि केंद्र सरकार ने एक सेवारत सेना अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उचित मंजूरी नहीं ली थी।

वही खारिज हो गया जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने दो आधारों पर मुक्ति के लिए आवेदन किया:

- कि वह अपने वरिष्ठों को इस बारे में सूचित करने के बाद बैठकों में भाग ले रहा था। उन्होंने ऐसा करने के दौरान ड्यूटी पर होने का दावा किया।

- चूंकि वह एक सेवारत अधिकारी था, इसलिए अभियोजन एजेंसी को अपेक्षित अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और उन्होंने अनुचित स्वीकृति प्राप्त की थी।

जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने 2 जनवरी को फैसला सुनाया कि पुरोहित उस समय ड्यूटी पर नहीं थे जब वह अभिनव भारत की बैठकों में भाग ले रहे थे और याचिका को खारिज कर दिया।

पुरोहित ने इसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ अधिवक्ता के परमेश्वर, आनंद दिलीप लांडगे, विरल बाबर और मल्हार प्रमोद कदम लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Lt_Col_Prasad_Purohit_vs_NIA_and_anr.pdf
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Malegaon Blast case: Supreme Court rejects plea by Lt. Colonel Prasad Purohit seeking discharge