Col Purohit and Mumbai Sessions Court 
वादकरण

मालेगांव:लेफ्टिनेंट पुरोहित ने कोर्ट को बताया मीडिया द्वारा साझा जानकारी का इस्तेमाल पाक मे उनके बारे मे वेबसीरीज के लिए किया

मालेगांव विस्फोट के आरोपियों ने बंद कमरे में सुनवाई और अदालत के अंदर मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए दावा किया कि अनुरोध राष्ट्र के व्यापक हित के लिए था।

Bar & Bench

मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने मंगलवार को मुंबई की एक अदालत को मीडिया द्वारा कथित रूप से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में सीमा पार प्रसारित होने वाली एक वेब श्रृंखला के बारे में बताया।

सेवारत सैन्य अधिकारी ने विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के न्यायाधीश को एक वीडियो क्लिपिंग दिखाई, जो कथित तौर पर उनके बारे में मीडिया द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर बनाई गई एक वेब श्रृंखला थी।

उन्होंने तर्क दिया कि जो जानकारी साझा की जा रही है उसका पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।

पुरोहित उनके आवेदन पर बहस कर रहे थे जिसमें मांग की गई थी कि उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से "इन-कैमरा" सख्ती से की जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्र-विरोधी अवसरवादी मुकदमे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार पर असर पड़ रहा है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान उसने दावा किया कि मीडिया का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ पूरे विस्फोट मामले को फिर से खड़ा कर दिया गया.

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि न तो उन्होंने और न ही उनके वकील, अधिवक्ता विरल बब्बर ने किसी भी समय मीडिया से बातचीत की।

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Malegaon Blasts: Lt. Colonel Prasad Purohit tells Mumbai court information shared by media used to create web series about him in Pakistan