वादकरण

₹24 लाख का बिल चुकाए बिना लीला होटल छोड़ने के आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

Bar & Bench

अबू धाबी के शाही परिवार के कर्मचारी के रूप में खुद को पेश करने और बिलों का भुगतान किए बिना तीन महीने से अधिक समय तक दिल्ली के लीला होटल में रहने के मुख्य आरोपी महमेद शरीफ को दिल्ली की एक अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

शरीफ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट शिवांगी व्यास के सामने पेश किया गया।

उनके वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें कर्नाटक में उनके घर से आधी रात को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और जब ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन पर विचार किया गया तो उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था।

यह भी कहा गया कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और उन्होंने कोई सामान नहीं चुराया, इसलिए कोई वसूली नहीं की जाएगी।

हालांकि, दलीलों पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली पुलिस ने 41 वर्षीय शरीफ को कर्नाटक से 19 जनवरी को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह एक अगस्त, 2022 से 20 नवंबर, 2022 तक पांच सितारा होटल में रुका और बिना बिल चुकाए चला गया।

उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने पुलिस को चार दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शरीफ ने होटल से चांदी के बर्तन और अन्य सामान चुराए और अब उन पर करीब 24 लाख रुपये बकाया हैं।

खबरों के मुताबिक, आरोपी ने फर्जी बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल कर होटल में चेक इन किया और खुद को यूएई सरकार का पदाधिकारी बताया।

होटल के कर्मचारियों द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में शरीफ के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और 380 (आवास गृह में चोरी) का आरोप लगाया गया है।

[आदेश पढ़ें]

State_v_Mahamed_Sharif.pdf
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Man accused of leaving Leela Hotel without paying ₹24 lakh bill sent to police custody for 2 days