Manish Sisodia, CBI
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वादकरण

मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत मे भेजा; अदालत ने कहा मीडिया रिपोर्टिंग, शांतिपूर्ण विरोध मे हस्तक्षेप नही करेंगे

Bar & Bench

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह सीबीआई की हिरासत में हैं।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें जेल के अंदर चश्मा, भगवद् गीता, एक डायरी और एक कलम मुहैया कराने की मांग की गई थी।

सीबीआई के वकील ने आज और हिरासत की मांग नहीं की, लेकिन कहा कि एजेंसी भविष्य में ऐसा कर सकती है, यह कहते हुए कि आप नेता मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं और गवाह "भयभीत" हैं।

सीबीआई के वकील ने कहा, "हम फिलहाल हिरासत की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। उनके समर्थक और मीडिया मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं।"

न्यायाधीश ने तब पूछा कि क्या यह हिरासत मांगने का आधार हो सकता है।

सीबीआई ने कहा, "गवाह डरे हुए हैं। मीडिया राजनीतिक रंग दे रहा है।

सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि वह इस तरह के तर्क से स्तब्ध हैं।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह मीडिया को मामले की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते हैं और जब तक विरोध आदि शांतिपूर्ण हैं, अदालत चिंतित नहीं होगी।

कोर्ट ने कहा, "अगर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो वे रिपोर्ट कर रहे हैं। जब तक विरोध शांतिपूर्ण है, यह ठीक है।"

सिसोदिया और आप के अन्य सदस्यों के खिलाफ सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस दिए।

यह आरोप लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क नीति में इस तरह से बदलाव किया गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।

हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन जांच उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ खुली रही।

आप ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं।

यह सिसोदिया का रुख है कि नीति और उसमें किए गए बदलावों को एलजी ने मंजूरी दी थी और सीबीआई अब एक चुनी हुई सरकार के नीतिगत फैसलों पर काम कर रही है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जब सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

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Manish Sisodia sent to judicial custody till March 20; Delhi court says won't interfere with media reporting, peaceful protests