Maharashtra CM Eknath Shinde 
वादकरण

गाने में एकनाथ शिंदे सरकार को बदनाम करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद मराठी रैपर राजेश मुनगासे को अग्रिम जमानत मिली

सत्र न्यायाधीश आरजी वाघमारे ने कहा कि मुंगासे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध था।

Bar & Bench

महाराष्ट्र की एक सत्र अदालत ने कल एक मराठी रैपर राजेश मुंगासे को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक गीत के लिए मामला दर्ज किया गया था।

महाराष्ट्र के कल्याण में सत्र न्यायाधीश आरजी वाघमारे ने कहा कि मुनगासे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रैप गीत का वीडियो सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध था।

अदालत ने आदेश दिया कि गिरफ्तार होने पर मुंगासे को जमानत बांड के रूप में ₹15,000 का भुगतान करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

4 अप्रैल, 2023 को, युवासेना कोर कमेटी के एक सदस्य ने मुंगासे के एक मराठी रैप गाने को लेकर महाराष्ट्र के अंबरनाथ में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि मुंगासे ने भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना के शिंदे गुट वाली महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक मराठी रैप गाना बनाया था।

मुनगासे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 501 (अपमानजनक मानी जाने वाली सामग्री छापना) 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) 505(2) (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारी की आशंका के चलते, उन्होंने 11 अप्रैल को कल्याण सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और वकील शुभम काहिते के माध्यम से अग्रिम जमानत मांगी।

काहिते ने तर्क दिया था कि मुंगासे के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) न केवल कानून का उल्लंघन थी, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत उनके लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों पर हमला भी थी।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मुंगसे ने अपने रैप गीतों के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि केवल आम लोगों के खिलाफ हुए अन्याय की ओर इशारा किया था।

सत्र न्यायाधीश ने इस साल 12 अप्रैल को आदेश दिया था कि मुंगासे को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। यह सुरक्षा समय-समय पर बढ़ाई जाती रही।

[आदेश पढ़ें]

Rajesh_Mungase_v__State_of_Maharashtra___Ors_.pdf
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Marathi rapper Rajesh Mungase gets anticipatory bail after being booked for defaming Eknath Shinde government in song