वादकरण

[वैवाहिक रेप]विवाह की स्थिति पत्नी को पति पर मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित करने का पर्याप्त कारण नही:न्यायमित्र राजशेखर राव

Bar & Bench

वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि दो पक्षों के बीच विवाह की स्थिति एक पत्नी को अपने पति पर वैवाहिक बलात्कार के लिए मुकदमा चलाने की क्षमता से वंचित करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती है। [आरआईटी फाउंडेशन बनाम भारत संघ]।

उन्होने कहा, "आपके लॉर्डशिप ले समक्ष सामग्री की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए, मुझे विश्वास नहीं है कि किसी के लिए यह कहना संभव है यह सोचने का कोई न्यायोचित आधार है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह की स्थिति पत्नी को बलात्कार के कृत्य के लिए अपने पति पर मुकदमा चलाने की क्षमता से वंचित करने के लिए पर्याप्त है।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[Marital Rape] Status of marriage not sufficient reason to deny wife right to prosecute husband: Amicus Rajshekhar Rao