Kappan, Mathura court  
वादकरण

[ब्रेकिंग] मथुरा की अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज की

न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने कप्पन की जमानत याचिका खारिज की।

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत ने केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।

न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने इस आधार पर कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया मामला था कि कप्पन और अन्य सह-आरोपी उत्तर प्रदेश हाथरस मे सामूहिक बलात्कार की घटना को कवर करने के लिए जा रहे थे और कानून और अन्य स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे।

कप्पन ने जमानत के लिए मथुरा की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ मामले का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

एफआईआर में बताए गए तथ्य मनगढ़ंत है और हेरफेर किए गए हैं। इस प्राथमिकी का आधार 'मीडिया रिपोर्ट' है, जैसा कि प्राथमिकी की सामग्री से ही स्पष्ट है।

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[BREAKING] Mathura court rejects bail plea of Kerala journalist Siddique Kappan