Karnataka High Court, Couple  
वादकरण

वैवाहिक विवादों में महिलाओं की क्रूरता से पुरुष भी प्रभावित होते हैं: कर्नाटक उच्च न्यायालय

न्यायालय ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को खारिज करते हुए की, जिसने दावा किया था कि जिस अदालत में उसकी तलाक की कार्यवाही लंबित है, वह उसके निवास से 130 किलोमीटर दूर है।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वैवाहिक विवादों में महिलाएं प्रायः प्राथमिक पीड़ित होती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पुरुष भी प्रभावित होते हैं और इसलिए एक “लिंग-तटस्थ समाज” समय की मांग है।

इस साल 7 जनवरी को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति डॉ. चिल्लकुर सुमालता ने एक महिला द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने दावा किया था कि जिस अदालत में उसकी तलाक की कार्यवाही वर्तमान में लंबित है, वह उसके निवास से 130 किलोमीटर दूर है और इस प्रकार, उसे हर बार सुनवाई में भाग लेने के लिए यात्रा करना मुश्किल लगता है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि महिला को इस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके अलग हुए पति, वर्तमान मामले में प्रतिवादी को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा यदि मामला किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है क्योंकि वह दंपति के दो नाबालिग बच्चों की देखभाल करने वाला व्यक्ति है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "संवैधानिक रूप से, एक महिला को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं। वास्तव में, अधिकांश स्थितियों में महिलाएँ प्राथमिक पीड़ित होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष महिलाओं की क्रूरता से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए, लिंग-तटस्थ समाज की आवश्यकता है। ऐसे समाज का उद्देश्य लिंग या लिंग के अनुसार कर्तव्यों के विभाजन को रोकना है।"

Justice Chillakur Sumalatha

पत्नी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि चिकमगलुरु जिले की अदालत में लंबित तलाक की कार्यवाही को शिवमोग्गा जिले की अदालत में स्थानांतरित किया जाए।

पति के वकील ने उसकी याचिका का विरोध किया और कहा कि पति सात और नौ साल के बच्चों की देखभाल कर रहा था। पति ही खाना बना रहा था, बच्चों को खिला रहा था, उन्हें स्कूल भेज रहा था आदि। इसलिए, अगर कार्यवाही शिवमोग्गा अदालत में स्थानांतरित की जाती है, तो उसे सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी और इस तरह, अधिक असुविधा का सामना करना पड़ेगा, ऐसा तर्क दिया गया।

अदालत ने सहमति जताई। इसने कहा कि केवल इसलिए कि एक महिला ने स्थानांतरण याचिका दायर की है, अदालत सभी तथ्यों की जांच किए बिना इसे अनुमति नहीं दे सकती।

पत्नी की ओर से अधिवक्ता मुरली बीएस पेश हुए।

पति की ओर से अधिवक्ता नागलिंगप्पा के पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

ABC_vs_XYZ.pdf
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Men too affected by cruelty of women in marital disputes: Karnataka High Court