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MHAA चुनाव: मद्रास उच्च न्यायालय ने कथित बूथ कैप्चरिंग पर टेलर कमेटी से रिपोर्ट दर्ज करने को कहा

Bar & Bench

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (एमएचएए) की टेलर कमेटी को एसोसिएशन चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग की कथित घटना पर 12 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

जस्टिस आर महादेवन और जे सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने भी गुरुवार को सभी हितधारकों की शिकायतों को सुनने पर सहमति जताई और कहा कि जो कोई भी एमएचएए चुनाव मुद्दे से संबंधित याचिका दायर करना चाहता है, वह तब तक ऐसा कर सकता है।

सोमवार को एमएचएए के पदाधिकारियों के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू हुई। हालांकि, लगभग एक घंटे बाद, कुछ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ अन्य वकीलों ने बूथ कैप्चरिंग की चिंताओं और आरोपों को उठाया।

आरोपों के कारण कुछ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यक्रम स्थल पर नारेबाजी की।

टेलर कमेटी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने इस मुद्दे को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा की अगुवाई वाली खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। उस समय, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने समिति से कहा था कि अगर वह चाहती है कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करे तो वह एक याचिका दायर करे।

मंगलवार को, हालांकि, समिति के सदस्यों और कुछ अन्य वकीलों ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए न्यायमूर्ति महादेवन के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

पीठ ने गुरुवार को उन्हें सुनने के लिए सहमति व्यक्त की और कहा कि टेलर समिति को तब तक कथित घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए एक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

मामले का उल्लेख करने वाले वकीलों में से एक अधिवक्ता एम वेलमुरुगन ने कहा, "पीठ गुरुवार को हमारी सुनवाई के लिए सहमत हो गई और कहा कि अगर कोई याचिका दायर करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है।"

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MHAA Elections: Madras High Court asks Teller Committee to file report on alleged booth capturing