Ashok Bhushan, MR Shah 
वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा को प्रवासी श्रमिको को सूखा राशन, परिवहन, सामुदायिक रसोई उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

दिल्ली, यूपी और हरियाणा की सरकारों को आवेदन का जवाब देने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें उन साधनों और उपायों का सुझाव दिया गया है जिनके द्वारा वे फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के दुखों को दूर करेंगे।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के लाभ के लिए सूखा राशन, पर्याप्त परिवहन और सामुदायिक रसोई स्थापित करने का निर्देश दिया।

जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की दो-न्यायाधीश पीठ ने इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए।

1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यूपी राज्य और हरियाणा राज्य में प्रवासी श्रमिकों को आत्म निर्भर भारत स्कीम या किसी भी अन्य योजना के तहत सूखा राशन उपलब्ध कराया जाये।

सूखा राशन प्रदान करते समय, राज्यों के अधिकारी उन प्रवासी मजदूरों के पहचान पत्र पर जोर नहीं देंगे जिनके पास नहीं है। फंसे हुए प्रवासी मजदूरों द्वारा की गई आत्म-घोषणा पर, उन्हें सूखा राशन दिया जाए।

(2) दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य (एनसीआर में शामिल जिलों के लिए) की एनसीटी यह सुनिश्चित करेगी कि फंसे हुए प्रवासी मजदूरों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में) को पर्याप्त परिवहन उपलब्ध कराएगी जो घर वापस लौटना चाहते हैं।

पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय में जिला प्रशासन ऐसे फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की पहचान कर सकता है और सड़क परिवहन या ट्रेन द्वारा उनके परिवहन की सुविधा प्रदान कर सकता है।

केंद्र सरकार, प्रवासी मजदूरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त उपाय करने के लिए रेल मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी करने पर भी विचार करेगी।

(3) दिल्ली के एनसीटी, यूपी राज्य और हरियाणा राज्य (एनसीआर में शामिल जिलों के लिए) को फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी तरह से विज्ञापित स्थानों पर सामुदायिक रसोई खोलने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि उन्हें और उनके परिवार के सदस्य जो फंसे हुए हैं उन्हें दिन में दो वक्त का खाना मिल सके।

कार्यकर्ता हर्ष मंडेर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा एक आवेदन पर आदेश पारित किया गया था, जिसमे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की गयी थी कि प्रवासी श्रमिक राशन और खाद्य सुरक्षा से वंचित न हों और नाममात्र की लागत पर अपने घर वापस जाने में सक्षम हो।

राष्ट्रीय तालाबंदी के दौरान प्रवासी मजदूर संकट से निपटने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा पिछले साल शुरू किए गए सू मोटो मामले में आवेदन दायर किया गया था।

आवेदकों ने तर्क दिया कि भले ही राज्य इस साल विकेन्द्रीकृत COVID-19 कर्फ्यू और लॉकडाउन को अधिक सावधानी से लागू कर रहे हैं, उन्होंने कामकाजी वर्गों और प्रवासियों को थोड़ा कल्याणकारी सहायता की पेशकश की है जिनकी आजीविका एक बार फिर मुश्किल में है।

शीर्ष अदालत ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य और बिहार राज्य को आवेदन पर नोटिस जारी किया और उनसे प्रवासी श्रमिकों के दुखों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों का विवरण देते हुए अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

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[BREAKING] Supreme Court directs Delhi, UP, Haryana to provide dry ration, transport, community kitchens for migrant workers