WFI chief Brij Bhushan Singh, Delhi police and Rouse avenue court
WFI chief Brij Bhushan Singh, Delhi police and Rouse avenue court 
वादकरण

मिनी ट्रायल नही किया जा सकता: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली अदालत से बृजभूषण सिंह यौन उत्पीड़न मामले मे आरोप तय करने का आग्रह किया

Bar & Bench

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह के बचाव पक्ष के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि मामले के वर्तमान चरण में "मिनी-ट्रायल" आयोजित नहीं किया जा सकता है [राज्य बनाम बृज भूषण सिंह और अन्य ].

मामला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष है जो वर्तमान में सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाने के सवाल पर दलीलें सुन रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कहा कि बचाव पक्ष के दावे के विपरीत, मामले से निपटने का अधिकार दिल्ली की अदालत के पास है।

इस संबंध में, उन्होंने बताया कि कुछ अपराध कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में किए गए थे।

श्रीवास्तव ने अदालत से इस मामले में आरोप तय करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि बचाव पक्ष द्वारा जिस कानूनी प्रावधान (धारा 188, सीआरपीसी) पर भरोसा किया गया वह केवल तभी लागू होता है जब अपराध पूरी तरह से भारत के बाहर किया गया हो, अन्यथा नहीं।

श्रीवास्तव ने कहा, चूंकि विचाराधीन अपराध आंशिक रूप से दिल्ली में और आंशिक रूप से बाहर किए गए हैं, इसलिए दिल्ली अदालत का अधिकार क्षेत्र होगा।

अभियोजक ने आगे कहा कि भूषण को दोषमुक्त करने वाली निरीक्षण समिति की रिपोर्ट महज एक विभागीय जांच थी। श्रीवास्तव ने कहा, यह 'रिपोर्ट' अदालत के मामले की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाती है।

अदालत को बताया गया कि उसका कर्तव्य केवल रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखना और यह देखना है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। अभियोजक ने तर्क दिया कि वर्तमान चरण में "मिनी-ट्रायल" आयोजित नहीं किया जा सकता है।

अदालत 19 अगस्त को शिकायतकर्ताओं की ओर से आगे की दलीलें सुनेगी।

सिंह के वकील ने पहले तर्क दिया था कि कथित अपराध कथित तौर पर भारत के बाहर किए गए थे। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली की अदालत में नहीं की जा सकती।

यह भी तर्क दिया गया कि एक आंतरिक यौन उत्पीड़न समिति ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख को समान तथ्यों से उत्पन्न समान आरोपों से बरी कर दिया था, और इसलिए, कोई नया मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।

सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ताओं ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच सही रास्ते पर है।

सिंह पर एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए थे. हालाँकि, बाद में उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने उस मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की।

[आदेश पढ़ें]

State_v__Brij_Bhushan_Singh__Anr.pdf
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Mini trial can't be done: Delhi police urges Delhi court to frame charges in Brij Bhushan Singh sexual harassment case