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मुंबई कोर्ट ने पोर्न फिल्म मामले में राज कुंद्रा की रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ाई

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को एक अश्लील फिल्म रैकेट मामले में व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई, 2021 तक पुलिस हिरासत में बढ़ा दी।

कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धारा 67, 67 ए (यौन सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन्हें सोमवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और एस्प्लेनेड में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें 23 जुलाई, 2021 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अभियोजन पक्ष ने 7 दिनों के विस्तार की मांग की लेकिन मजिस्ट्रेट ने 27 जुलाई, 2021 तक हिरासत की अनुमति दी।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि भले ही रिमांड कुछ दिनों का था, पुलिस मामले में काफी प्रगति करने में सफल रही थी और अधिक दिनों के साथ, वह वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच करेगी।

हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर एक नया ऐप पॉलीफिल्म्स शुरू किया जो उनकी वैकल्पिक योजना थी और जिसमें समान एडल्ट सामग्री थी।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भले ही कुंद्रा ने "छोड़ने" का दावा किया, लेकिन जांच अधिकारियों को कंपनी के लगभग 4000-10000 पाउंड के खर्च की जानकारी मिली।

कुंद्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि कुंद्रा के लिए मांगी गई हिरासत अवैध थी क्योंकि उन सभी अपराधों में से केवल दो अपराध गैर-जमानती थे, जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि कथित गैर-जमानती अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में स्पष्ट यौन कृत्य के लिए प्रदान किया गया था जो कुंद्रा के खिलाफ सबूत में नहीं पाया गया था।

उन्होंने दोहराया कि अगर पुलिस ने कुंद्रा को समन जारी किया होता तो वह सहयोग करते

दोनों पक्षों को लंबी सुनवाई के बाद, एस्प्लेनेड में सीएमएम ने कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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Mumbai Court extends Raj Kundra's remand to police custody till July 27 in porn film case