Justice Vikas Bahl 
वादकरण

मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की हकदार: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में दोहराया कि एक मुस्लिम लड़की 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है और ऐसी शादी बाल विवाह निषेध (पीसीएम) अधिनियम के तहत अमान्य नहीं होगी। [जावेद बनाम हरियाणा राज्य]।

न्यायमूर्ति विकास बहल ने एक 16 वर्षीय लड़की के 26 वर्षीय पति द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति दी, जिसने उसे बाल देखभाल एजेंसी की हिरासत से रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि शादी के समय उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी और वह अपनी मर्जी से शादी में प्रवेश किया।

अदालत ने उस व्यक्ति के बयान पर भी भरोसा किया जिसने कहा कि वह याचिकाकर्ता से शादी करने के लिए अपने घर से भाग गई थी और उसके साथ रहना चाहती थी। उसने आगे कहा कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी जबरदस्ती उसके मामा से सगाई कर ली थी।

इन सबमिशन और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों मुस्लिम आस्था से थे और उन्होंने एक मस्जिद में निकाह किया था, अदालत ने यूनुस खान बनाम हरियाणा राज्य के मामले में एक समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह माना गया था कि एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होना जारी है।

उस फैसले में कहा गया है कि एक मुस्लिम लड़की, जिसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है (जिसे माना जाता है कि जिस उम्र तक महिलाएं युवावस्था प्राप्त करती हैं), अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।

इसलिए केयर एजेंसी को निर्देश दिया गया कि वह लड़की की कस्टडी उसके पति को सौंप दे।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया है और मामले की सुनवाई सात नवंबर को होनी है।

[आदेश पढ़ें]

Javed_v_State_of_Haryana.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Muslim girl entitled to marry person of her choice once she attains 15 years: Punjab and Haryana High Court reiterates