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[ब्रेकिंग] नारदा मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेताओं को अंतरिम जमानत दी

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज नारदा मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चार नेताओं को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और अरिजीत बनर्जी की पांच सदस्यीय पीठ ने अंतरिम जमानत देने का फैसला किया, जबकि मामला लंबित है।

कोर्ट ने कहा,

हमारी संभावित राय यह है कि हम अंतरिम जमानत देंगे और फिर मामले की सुनवाई करेंगे। क्योंकि इस मामले की सुनवाई में एक या दो सप्ताह का समय लगेगा।

जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से कहा कि मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए नेता काफी प्रभावशाली हैं।

उन्होंने कहा, "इसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मैं सम्मानपूर्वक अंतरिम जमानत नहीं देने का आग्रह करूंगा।"

इस मौके पर जस्टिस आईपी मुखर्जी ने कहा,

"यह जांच 2017 में शुरू हुई थी। तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्हें गिरफ्तार किए बिना जांच पूरी कर ली गई थी। आपको क्या लगता है कि उन्हें अब गिरफ्तार करने और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने की आवश्यकता क्यों है?"

एसजी मेहता ने तब कहा कि अगर नेताओं को जमानत मिल जाती है तो उन्हें मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

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[BREAKING] Narada Case: Calcutta High Court grants interim bail to TMC leaders