Narendra Dabholkar
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वादकरण

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: आरोपी वीरेंद्र तावड़े ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

Bar & Bench

तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मुख्य आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े ने पुणे की विशेष अदालत के तीसरे जमानत आवेदन को खारिज करने के आदेश का विरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। (डॉ वीरेंद्रसिंह तावड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।)

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) (अन्धविश्वास गतिविधियों के उन्मूलन की दिशा में काम कर रहे संगठन) के संस्थापक दाभोलकर को 2013 में पुणे में सुबह की सैर के दौरान दो हमलावरों ने गोली मार दी थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, तावड़े पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

इसके अतिरिक्त उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

तावड़े ने पहले दो जमानत आवेदनों के साथ विशेष पुणे अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे अक्टूबर 2017 और जुलाई 2018 में खारिज कर दिया गया था।

दो चार्जशीट दाखिल करने और सुनवाई शुरू होने में देरी होने पर विचार करने के बाद, तावड़े ने जमानत के लिए तीसरे आवेदन के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसे सितंबर 2020 में खारिज कर दिया गया।

आदेश से व्यथित, तावड़े ने अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर के माध्यम से अपील में उच्च न्यायालय का रुख किया।

तावड़े ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने यह मानते हुए गलती की कि उन्हें पहले एक बम विस्फोट मामले में सह-साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया गया था।

उन्होंने कहा कि पुणे कोर्ट बैंगलोर में चल रहे मुकदमे में एक अन्य आरोपी द्वारा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है।

तावड़े ने दावा किया कि विशेष अदालत ने यह कहते हुए गलती की कि पिछले आवेदन से 2 साल बाद तीसरा आवेदन दायर किए जाने के बावजूद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

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Narendra Dabholkar murder: Accused Virendra Tawade moves Bombay High Court seeking bail