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[एनडीपीएस मामला] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 628 किलो गांजे की तस्करी के आरोपी शख्स को दी जमानत

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 628.28 किलोग्राम गांजा की तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। (राजवीर सिंह बनाम भारत संघ)।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 और 20 के तहत दर्ज एक राजवीर सिंह को जमानत दे दी।

याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि न तो आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में है और न ही उससे कोई मादक पदार्थ बरामद किया गया है।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पाया कि आवेदक के खिलाफ मामला केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयानों के आधार पर था और आरोपों को साबित करने के लिए कोई अन्य पर्याप्त सबूत सामने नहीं रखा गया था।

पृष्ठभूमि के अनुसार उड़ीसा से झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ होते हुए अलीगढ़ जा रहे मादक पदार्थों से लदे ट्रक की विशेष सूचना मिलने पर राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों की टीम गठित की गयी।

इसे रोका गया और ट्रक में सवार दो लोगों को पकड़ लिया गया।

उन्होंने शुरू में ट्रक में प्रतिबंधित सामग्री के बारे में अनभिज्ञता जताई, लेकिन पूछताछ के बाद उन्होंने तलाशी दल को सूचित किया कि ट्रक में गांजा था।

ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में विशेष गड्ढा मिला जहां से करीब 628.28 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

पकड़े गए दोनों व्यक्तियों द्वारा इकबालिया बयान दिए जाने के बाद वर्तमान आवेदक का नाम प्रकाश में आया। बाद में, आवेदक ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दिए गए अपने बयान में यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने पैसे से जब्त प्रतिबंधित पदार्थ खरीदा है।

कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि प्राथमिकी में न तो आवेदक-आरोपी का नाम था और न ही वह मौके पर मौजूद था। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक से कोई वसूली नहीं की गई थी।

अदालत ने कहा कि उसका नाम एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज सह-आरोपी राकेश और वीरपाल के इकबालिया बयानों के आधार पर सामने आया, जिसमें कहा गया था कि वे आरोपी आवेदक के निर्देश पर जब्त गांजा को अलीगढ़ ले जा रहे थे।

इसके अलावा, एनसीबी ने स्वयं आवेदक के बयान पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 पर भी भरोसा किया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून आरोपी की मदद के लिए आएगा।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने माना कि मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों की गुणवत्ता के आधार पर आवेदक की जटिलता का निर्धारण करना होगा।

अदालत ने कहा, "जहां तक ​​स्व-अपराधी बयान पर भरोसा है, यह अदालत प्रथम दृष्टया राय है कि तोफान सिंह के मामले में निर्धारित अनुपात आवेदक की सहायता के लिए उसे नियमित जमानत का लाभ देने के लिए आएगा।" .

कोर्ट ने आगे कहा कि यद्यपि सह-अभियुक्त ने कहा कि जब्त किया गया ट्रक आवेदक का है, अभियोजन पक्ष जब्त वाहन के संबंध में आवेदक-अभियुक्त के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा।

अंत में, आवेदक को जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा, अभिषेक सिंह पवार, आलोक यादव, अश्विनी कुमार सिंह राठो, कुंवर सुशांत प्रकाश और वी.के. पांडेय आवेदक की ओर से उपस्थित हुए।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता दिग्विजय नाथ दुबे पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

Rajveer_Singh_v__Union_of_India (1).pdf
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[NDPS case] Allahabad High Court grants bail to man accused of smuggling 628 kg Ganja