वादकरण

नीट पीजी 2021: सुप्रीम कोर्ट ने 'केंद्र परिवर्तन विकल्प' की अनुमति देने की याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि कैसे केरल के छात्रों को परीक्षा लिखने के लिए दिल्ली की यात्रा करनी होगी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) 2021 के लिए 'केंद्र परिवर्तन विकल्प' प्रदान करने और विकल्प की अनुमति होने तक एनईईटी को स्थगित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि कैसे केरल के छात्रों को परीक्षा मे बैठने के लिए दिल्ली की यात्रा करनी होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, "अधिसूचना ने उन छात्रों को एक विकल्प दिया जो जून 2021 में पात्र हो रहे थे, लेकिन हमारे पास मार्च में पात्र छात्रों के लिए यह विकल्प नहीं है। अब लोगों को केरल से दिल्ली तक का सफर तय करना होगा।"

हालांकि, बेंच ने कहा कि यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उड़ानें भी सामान्य रूप से चल रही हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "अब इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप इन दिनों किसी भी हवाई अड्डे पर जाते हैं, तो सभी उड़ानें बुक हो जाती हैं। लोग दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से कोच्चि की यात्रा कर रहे हैं।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


NEET PG 2021: Plea to allow 'centre change option' dismissed by Supreme Court