Rajiv Luthra and Mohit Saraf 
वादकरण

मालिक-नौकर का रिश्ता नहीं, दोनों सह-संस्थापक हैं: मोहित सराफ ने राजीव लूथरा के खिलाफ याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

यह मामला 22 अक्टूबर को लिया जाएगा, जब कोर्ट सराफ को अंतरिम राहत देने के बिंदु पर पक्षों की सुनवाई करेगा।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दूसरे दिन, एल एंड एल पार्टनर्स के वरिष्ठ भागीदार मोहित सराफ ने दावा किया कि उनके और संस्थापक राजीव लूथरा के बीच एक मालिक-नौकर संबंध नहीं था।

सराफ ने कहा कि दोनों वास्तव में, लूथरा & लूथरा के सह-संस्थापक थे, जिसे बाद में एल&एल पार्टनर्स का नाम दिया गया था। (मोहित सराफ बनाम राजीव लूथरा)

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की एकल न्यायाधीश पीठ सराफ की याचिका जिसमे लूथरा द्वारा प्रभावित फर्म के साथ उनकी साझेदारी को समाप्त करने के खिलाफ पर सुनवाई कर रही थी

पिछले हफ्ते, न्यायालय ने एल एंड एल पार्टनर्स के दो वरिष्ठतम सहयोगियों को, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू के समक्ष मध्यस्थता के लिए भेजा था। मध्यस्थता पर एक प्रगति रिपोर्ट बाद में अदालत में प्रस्तुत की गई थी।

सराफ के लिए आज पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने कहा कि हालांकि वह मध्यस्थता प्रक्रिया के प्रति आशान्वित थे, लेकिन कोर्ट से अंतरिम संरक्षण के अभाव में किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

इस प्रकार त्रिपाठी ने प्रार्थना की कि अदालत द्वारा सराफ को उसके ईमेल, कार्यालय और फर्म के पूरे आईटी ढांचे तक पहुंच बहाल करने के लिए निर्देश पारित किए जाएं, ताकि वह मुवक्किलों के साथ व्यवहार कर सके।

सुनवाई के दौरान, त्रिपाठी ने पलूथरा द्वारा फर्म के सभी भागीदारों को लिखे गए एक पत्र को पढ़ा जिसमे पूछा गया कि क्या उन्होंने सराफ के साथ कोई काम किया है।

पत्र में, लूथरा ने इस दलील में सराफ के दावे को स्वीकार किया कि 23 वेतनभोगी साझेदार उनके साथ पहले ही काम कर चुके थे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि सराफ को अब लॉं फर्म का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है।

सराफ के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम भी उपस्थित हुए।

लूथरा की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जारी मध्यस्थता के मद्देनजर सराफ को कोई अंतरिम राहत देने का विरोध किया।

सिंघवी ने दोहराया कि लूथरा द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वह साझेदारी विलेख के अनुसार थी, जिसने उन्हें समाप्ति के मामलों में अंतिम अधिकार दिए।

यह मामला 22 अक्टूबर को लिया जाएगा, जब कोर्ट सराफ को अंतरिम राहत देने के बिंदु पर पक्षों की सुनवाई करेगा।

एल एंड एल पार्टनर्स के दो वरिष्ठतम साझेदार के बीच कुछ हफ्तों से फर्म की इक्विटी के कमजोर पड़ने पर झगड़ा हुआ है।

आखिरकार, सराफ ने कॉरपोरेट भागीदारों को लिखा कि उन्होंने लूथरा के रिटायर होने और फर्म से वापस लेने के पहले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लूथरा द्वारा "साझेदारी विलेख के भौतिक उल्लंघन" थे।

जवाब में, लूथरा ने न केवल कानूनी फर्म से सेवानिवृत्त होने से इनकार किया, बल्कि इक्विटी कमजोर पड़ने पर बाद की "अनाड़ी रणनीति" के कारण सराफ की साझेदारी को भी समाप्त कर दिया।

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Not a master-servant relationship, both are co-founders: Mohit Saraf tells Delhi High Court in plea against Rajiv Luthra