मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ अश्लीलता के लिए पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है, क्योंकि अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ई-पत्रिका के साथ उनके हालिया नग्न फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट की थीं।
सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री, आदि), 294 (अश्लील कृत्य और गीत) और 509 (शब्द, इशारा या कार्य का उद्देश्य महिला की मर्यादा का अपमान करना) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मुंबई के 50 वर्षीय नागरिक ललित टेकचंदानी की शिकायत के आधार पर चेंबूर पुलिस स्टेशन ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिंह की फोटोशूट की तस्वीर मिली।
प्राथमिकी में दर्ज बयान में, टेकचंदानी ने आरोप लगाया कि ये तस्वीरें "भारत जैसे सुसंस्कृत देश" में इंटरनेट पर वायरल हो गई थीं।
बयान में कहा गया है, "भारत में अभिनेताओं को नायक कहा जाता है और भारत के लोग उनका अनुसरण करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में, लोग उन्हें भगवान के रूप में भी पूजते हैं। इस तरह की हरकतें कर रणवीर सिंह जैसे एक्टर लोगों की भावनाओं की कीमत पर सस्ता पब्लिसिटी पाने की कोशिश करते हैं. इस तरह के कृत्यों का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका विरोध नहीं किया जा रहा है, तो संघर्षरत अभिनेता भी सस्ते प्रचार पाने के लिए उसी रास्ते पर चलेंगे, जिसका परिणाम सबसे खराब समाज होगा।"
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