Punjab and Haryana High Court, Nuh violence 
वादकरण

नूंह, गुरुग्राम विध्वंस: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया कि क्या राज्य द्वारा जातीय सफाया किया जा रहा है

कोर्ट ने कहा कि कानून और व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है।

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को टिप्पणी की कि नूंह और गुरुग्राम में इमारतों को उचित विध्वंस आदेश और नोटिस जारी किए बिना ध्वस्त किया जा रहा है। [Court on its own motion v. State of Haryana]

जस्टिस जीएस संधवालिया और हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि क्या किसी विशिष्ट समुदाय के स्वामित्व वाली इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है, जो संभावित रूप से राज्य द्वारा जातीय सफाई के प्रयास का संकेत है।

7 अगस्त को पारित आदेश में कहा गया है, "जाहिर है, बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के, कानून और व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है। मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून-व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाए की कवायद की जा रही है।"

इससे पहले उच्च न्यायालय ने हरियाणा के नूंह जिले में हाल ही में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद चलाए गए विध्वंस अभियान पर स्वत: संज्ञान लिया और रोक लगा दी।

न्यायालय ने सोमवार को टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों में समाचार रिपोर्टों पर भरोसा किया, जिसमें नूंह और गुरुग्राम में चल रहे विध्वंस को दर्शाया गया था। अदालत ने कहा कि अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि विध्वंस अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों ने अवैध निर्माण किया है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय को राज्य को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। न्यायालय ने हरियाणा राज्य को एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें बताया जाए कि पिछले दो सप्ताह के भीतर नूंह और गुरुग्राम दोनों में कितनी इमारतों को ध्वस्त किया गया है, और क्या ऐसे विध्वंस से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था।

आदेश में स्पष्ट किया गया, "अगर आज ऐसा कोई विध्वंस किया जाना है, तो कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर इसे रोक दिया जाना चाहिए।"

मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.

हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव आर महाजन, अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल और अधिवक्ता श्रुति जैन गोयल ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

Court_on_its_own_motion_v_State_of_Haryana.pdf
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Nuh, Gurugram demolitions: Punjab & Haryana High Court flags issue of whether ethnic cleansing is being conducted by State