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[NLSIU 25% अधिवास आरक्षण] पिछले 10 वर्षो मे, 800 स्नातको मे 33 ने स्टेट बार मे नामांकन किया: एजी नवदगी कर्नाटक एचसी के समक्ष

Bar & Bench

राज्य सरकार ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) प्रख्यात संस्थान नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित हुए एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि हालांकि एनएलएसआईयू एक उत्कृष्ट संस्थान है, लेकिन यह एक प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है। नवदगी ने कहा कि कानून केवल प्रतिष्ठित संस्थानों को मान्यता देता है।

"हालांकि हम यह कह सकते हैं (एनएलएसआईयू) एक उत्कृष्टत संस्थान है, कानून केवल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को मान्यता देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह विशेष महत्व का संस्थान नहीं है। हमें इस पर गर्व है, लेकिन कानून में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का अपना महत्व है। जैसे एम्स और आदि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सूची में शामिल हैं। आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मुंबई सभी को महत्व के संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त है।"

इसके अलावा, एजी नवदगी ने कहा कि एनएलएसआईयू एक राज्य विश्वविद्यालय है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता दी गई थी।

एजी नवदगी ने कहा कि एनएलएसआईयू संशोधन अधिनियम, 2020 को लागू करने के प्राथमिक कारणों में से एक बड़ी संख्या छात्रों को राज्य में बनाए रखना था।

"राज्य की नीति कर्नाटक के छात्रों के लिए आरक्षण लाने की है", नवदगी को प्रस्तुत किया।

उन्होने कहा, संस्थागत वरीयता के इस पहलू को शीर्ष न्यायालय ने स्वीकार किया है और यह चिकित्सा संस्थानों तक सीमित नहीं है

इस तर्क पर जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस रवि एस होसामानी की बेंच ने टिप्पणी की,

"एनएलएस की स्थापना का उद्देश्य कर्नाटक के छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करना नहीं था।"

एजी नवदगी ने बताया कि एनएलएसआईयू में अधिवास आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एक छात्र द्वारा राज्य में 10 वर्षों तक अध्ययन करना आवश्यकता है।

"यदि एक छात्र ने कर्नाटक में कक्षा 1 से 10 और पीयू-1 & 2 का अध्ययन किया है – और इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाता है तो वह आरक्षण के लिए पात्र होगा। आरक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पास एक उम्मीदवार है जिसने कर्नाटक में 10 वर्षों तक अध्ययन किया है। इसके लिए सामंजस्य नहीं होना चाहिए।”

इसके अलावा, एजी नवदगी ने दावा किया कि हर साल एनएलएस से लगभग 80 छात्र पास होते हैं। पिछले 10 वर्षों से, लगभग 800 छात्रों ने स्नातक किया है, जिसमें से केवल 33 छात्रों ने स्टेट बार के साथ नामांकन किया है।

राज्य सरकार ने कर्नाटक में वापस रहने के इच्छुक छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से आरक्षण लागू किया था।

एजी नवदगी द्वारा एक और तर्क दिया गया कि वर्तमान आरक्षण योजना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है।

उन्होंने कहा कि संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 15 (1) के दायरे में नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से प्रदीप जैन के मामले में कहा है कि अनुच्छेद 15 संस्थागत आरक्षण पर लागू नहीं होता है।

मामले में बहस आज भी जारी रहेगी।

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[NLSIU 25% Domicile Reservation] In last ten years, out of 800 graduates, only 33 enrolled with State Bar: AG Navadgi to Karnataka HC