Partho Dasgupta
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वादकरण

[ब्रेकिंग] बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेजे अस्पताल से तलोजा जेल में पार्थो दासगुप्ता के स्थानांतरण में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के सीईओ पार्थो दासगुप्ता का अस्पताल से छुट्टी के बाद जेजे अस्पताल, मुंबई से तलोजा सेंट्रल जेल में स्थानांतरण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

आज शाम 7 बजे अर्जी पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने मुख्य लोक अभियोजक दीपक ठाकरे द्वारा अदालत को आश्वासन दिए जाने के बाद हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि तलोजा चिकित्सा अधिकारी जेजे अस्पताल के डिस्चार्ज नोट के अनुसार दासगुप्ता का इलाज जारी रखेंगे।

मुंबई सेशंस कोर्ट ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स स्कैम (टीआरपी स्कैम) से जुड़े एक मामले में दासगुप्ता की जमानत याचिका खारिज करने क़े बाद कोर्ट का रुख किया गया। दासगुप्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए अर्जी दाखिल की गई।

आवेदन के निपटान को लंबित करते हुए, दासगुप्ता ने उनके इलाज के लिए दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत या पीडी हिंदुजा अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग की।

दासगुप्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अर्जुन सिंह ठाकुर ने दलील दी कि अर्जी को स्थानांतरित करने की अनिवार्यता इसलिए पैदा हुई क्योंकि दासगुप्ता को अनफिट होने के बावजूद जेल में स्थानांतरित किया जा रहा था।

उन्होंने अदालत को एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसमें दिखाया गया था कि दासगुप्ता को एक स्ट्रेचर में ले जाया जा रहा था और अगर वह फिट होते तो उन्हें स्ट्रेचर की आवश्यकता नहीं होती।

प्रार्थना का विरोध करते हुए, ठाकरे ने अदालत को अवगत कराया कि दासगुप्ता को तलोजा जेल से जेजे अस्पताल लाया गया था और जब से उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, उन्हें तलोजा वापस भेज दिया गया था।

उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया के रूप में, जेल चिकित्सा अधिकारी दासगुप्ता की जांच करेंगे और यदि आवश्यक समझा जाए तो उन्हें वापस जेजे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ठाकरे के इस सबमिशन पर, जस्टिस नाइक ने निष्कर्ष निकाला कि हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था।

आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा सोमवार को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।

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[Breaking] Bombay High Court refuses to intervene in transfer of Partho Dasgupta from JJ Hospital to Taloja prison