Patna High Court
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वादकरण

पटना HC ने सोशल मीडिया पर देवी सरस्वती की अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने वाले दो लोगों को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Bar & Bench

पटना उच्च न्यायालय ने देवी सरस्वती की मूर्ति के साथ कथित रूप से अश्लील तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले दो लोगों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। (रवि कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य)।

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने आवेदकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो विचारण स्तर पर जमानत पर विचार किया जा सकता है।

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत देने का इच्छुक नहीं हूं। जमानत अर्जी खारिज की जाती है। यदि याचिकाकर्ता नीचे की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं और नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इस आदेश के पूर्वाग्रह के बिना इसे अपनी योग्यता के आधार पर माना जाएगा। यदि संभव हो तो नियमित जमानत का निपटारा अधिमानतः उसी दिन कर दिया जाए।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) [धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना], धारा 506 [आपराधिक धमकी के लिए सजा] और धारा 34 [सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य] और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 [इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड] के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने देवी सरस्वती की मूर्ति के साथ बहुत ही अश्लील तस्वीरें लीं और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया।

आवेदकों के वकील ने इस आरोप से इनकार किया कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थीं और तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अदालत ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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Patna High Court denies anticipatory bail to two men who allegedly posted vulgar photographs of goddess Saraswati on social media