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18 वर्ष से अधिक व्यक्ति पसंद का धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र: SC ने धर्म रूपांतरण के खिलाफ याचिका पर विचार करने से किया इंकार

Bar & Bench

18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को काले जादू, अंधविश्वास और छल कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अगुवाई वाली खंडपीठ की एक पीठ ने कहा कि याचिका एक प्रचार हित याचिका की प्रकृति में थी और इस बात का कोई कारण नहीं था कि 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति अपना धर्म नहीं चुन सकता।

मामले में याचिकाकर्ता भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने तब याचिका वापस लेने की बात कही।

वह अब शिकायतों के निवारण के लिए कानून बनाने के लिए कानून मंत्रालय और विधि आयोग से संपर्क करेंगे।

उपाध्याय ने अपनी याचिका में धर्म के दुरुपयोग की जांच के लिए धर्म परिवर्तन कानून बनाने के लिए एक समिति नियुक्त करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए दिशा-निर्देश भी मांगे थे।

जबर्दस्ती धार्मिक रूपांतरण न केवल अनुच्छेद 14, 21, 25 के खिलाफ है बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के भी खिलाफ है, जो संविधान की बुनियादी संरचना का अभिन्न अंग है।

केंद्र और राज्य सरकार काले जादू, अंधविश्वास और धोखेबाज धार्मिक रूपांतरण के खतरे को नियंत्रित करने में विफल रही है, जो कि अनुच्छेद 51 ए के तहत उनका कर्तव्य है।

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Person above 18 years free to choose religion of his choice: Supreme Court refuses to entertain plea against "deceitful religious conversion"