CBSE and Supreme Court  
वादकरण

CBSE की 9वीं क्लास के लिए नई तीन-भाषा पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन

बेंच ने मामले को अगले हफ़्ते लिस्ट करने का निर्देश दिया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन की नई पॉलिसी को चैलेंज किया गया है, जिसमें क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाएं सीखना ज़रूरी किया गया है।

कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से डाली गई पिटीशन को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने मेंशन किया।

रोहतगी ने दलील दी कि क्लास 9 में अचानक दो एक्स्ट्रा भाषाएं पढ़ने की ज़रूरत से क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में रुकावट आएगी और स्टूडेंट्स पर बेवजह का बोझ पड़ेगा।

रोहतगी ने कहा, "कोई अचानक इसे कैसे सीख सकता है और 10वीं में बैठ सकता है। इससे अफरा-तफरी मच जाएगी।"

दलीलों पर ध्यान देते हुए, बेंच ने कहा कि कोर्ट मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा।

CJI कांत ने कहा, "हम इसे अगले हफ्ते लिस्ट करेंगे।"

CJI Surya Kant , Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul M Pancholi

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन का भाषाओं को लेकर हालिया कदम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) के साथ एक बड़े बदलाव का हिस्सा है, जो कई भाषाओं को एक साथ इस्तेमाल करने और “तीन भाषाओं वाले फ़ॉर्मूले” पर ज़ोर देता है।

यह पॉलिसी स्टूडेंट्स को कई भाषाएँ सीखने के लिए बढ़ावा देती है, जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएँ शामिल हैं, और यह छूट राज्यों और स्कूलों को दी गई है।

पहले, CBSE के स्टूडेंट्स क्लास 10 तक दो भाषाएँ पढ़ते थे। ये भाषाएँ आम तौर पर इंग्लिश और एक दूसरी भाषा (जैसे हिंदी या कोई क्षेत्रीय भाषा) होती थीं। हालाँकि, नए फ्रेमवर्क में इसे और बढ़ाया गया है, जिसमें क्लास 9 में आने वाले स्टूडेंट्स को एक और भाषा का हिस्सा लेना होगा, जिससे सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाई जाने वाली भाषाओं की संख्या असल में बढ़ जाएगी।

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Petition in Supreme Court against CBSE’s new three-language policy for Class 9