दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त, 2021 से उच्च न्यायालय में सीमित शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय 12 अगस्त के पहले के एक फैसले के आंशिक संशोधन में लिया गया था, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय 6 सितंबर से भौतिक सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार था।
गुरुवार को जारी एक कार्यालय आदेश में कहा गया है, "इस न्यायालय के कार्यालय आदेश संख्या 471/आरजी/डीएचसी/2021 दिनांक 12 अगस्त, 2021 के आंशिक संशोधन में, माननीय पूर्ण न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस न्यायालय में भौतिक सुनवाई 31 अगस्त, 2021 से फिर से शुरू होगी।"
भौतिक सुनवाई के लिए इस न्यायालय की उचित संख्या में पीठों का गठन मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जबकि शेष बेंच मामलों की सूचीकरण की मौजूदा प्रणाली के अनुसार वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को लेना जारी रखेगी।
3 सितंबर, 2021 तक उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध अन्य सभी लंबित नियमित / गैर-जरूरी मामलों को 12 अगस्त के कार्यालय आदेश द्वारा पहले ही अधिसूचित के रूप में स्थगित कर दिया जाएगा।
कार्यालय के आदेश में आगे कहा गया है कि भौतिक सुनवाई के दिनों में, अदालतें हाइब्रिड / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की अनुमति देंगी, जहां इस तरह का अनुरोध किसी भी पक्ष और / या उनके वकील द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अदालतें 31 अगस्त, 2021 से सभी मामलों को उनकी संबंधित वाद सूची के अनुसार लेंगी।
ऑफिस आदेश मे कहा गया है कि, "उक्त न्यायालयों के लिए एक रोस्टर भी इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि प्रत्येक रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) 31 अगस्त से वैकल्पिक दिनों में भौतिक न्यायालय का आयोजन करेगा जबकि अन्य गैर-भौतिक दिनों पर मौजूदा व्यवस्था के अनुसार वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतें आयोजित करना जारी रखेंगे।"
दिल्ली की जिला अदालतों को भी 24 अगस्त से ग्रेडेड फिजिकल सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है।
पहले के आदेश के अनुसार, जिला अदालतों को 31 अगस्त से भौतिक सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए कहा गया था। इसे अब 24 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
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