Allahabad High Court, GST Tribunal
Allahabad High Court, GST Tribunal 
वादकरण

लखनऊ में जीएसटी न्यायाधिकरण की राज्य पीठ की स्थापना की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस सप्ताह अवध बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जो लखनऊ में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ट्रिब्यूनल (जीएसटी ट्रिब्यूनल) की राज्य पीठ की स्थापना की मांग कर रहा है। (अवध बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ)।

मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले को 4 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

जस्टिस रितु राज अवस्थी और मनीष माथुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को मामले में उचित निर्देश देने के लिए एक दिन का समय दिया।

अवध बार एसोसिएशन ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 40वीं GST काउंसिल मीट मे जो सिफारिशे रखी गई थी, जिसमे लखनऊ में GST ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच को स्थापित करने का प्रस्ताव था, उसे लागू किया जाना चाहिए

एसोसिएशन ने अपनी याचिका में निम्नलिखित राहतें मांगी हैं:

  • 40 वीं बैठक की 12.06.2020 की तारीख के एजेंडा आइटम नंबर 7 में निहित सिफारिश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 (GST परिषद) को निर्देशित करना।

  • राज्य सरकार के 29.05.2020 के प्रस्ताव और जीएसटी परिषद के दिनांक 12.06.2020 के निर्णय के मद्देनजर माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राज्य पीठ को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत लखनऊ मे पीठ स्थापित करना।

एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार और जेएन माथुर ने किया।भारत के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह केंद्र के लिए पेश हुए।

GST ट्रिब्यूनल की स्थापना एक कारण है कि लखनऊ बार वर्तमान में अदालतों का बहिष्कार कर रहा है।

2018 में, जीएसटी परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह जीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार ट्रिब्यूनल की राज्य पीठ की स्थापना के लिए अपनी प्राथमिकता दे।

तदनुसार, 2019 में, राज्य सरकार ने सिफारिश की और सूचित किया कि लखनऊ एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि यह ‘केंद्र में स्थित है’ और पहले से ही वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण है। इसलिए, लखनऊ को पूरे राज्य में विभिन्न अधीनस्थ पीठों के साथ राज्य पीठ के रूप में अधिसूचित किया गया था।

इसके बाद फिर 28 फरवरी, 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका न. [WP (Tax) 655/2018] दायर की गई, जिसमें लखनऊ में जीएसटी न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ की स्थापना को चुनौती दी गई। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें राज्य सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर टिप्पणी की गई और लखनऊ के बजाय इलाहाबाद में राज्य पीठ की स्थापना का पक्ष लिया।

सरकार ने तब अपने पिछले आदेश को संशोधित किया और सिफारिश की कि जीएसटी ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ इलाहाबाद (प्रयागराज) में स्थापित की जाएगी।

31 मई, 2019 को, जस्टिस आलोक माथुर और डीके अरोड़ा की खंडपीठ ने 15 मार्च, 2019 के सरकारी आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें बताया गया था कि मुख्य सीट इलाहाबाद में स्थापित की जाएगी।

... आयुक्त द्वारा भेजे गए 15.03.2019 के संशोधित प्रस्ताव, वाणिज्यिक कर को रद्द कर दिया गया है। नतीजतन, 21.02.2019 का पूर्व का प्रस्ताव जो एक तार्किक था, उस पर कार्रवाई की जाएगी और जीएसटी बेंचों का गठन, शीघ्रता से किया जाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि जीएसटी परिषद ने कई बैठकें कीं और अपनी 40 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ में जीएसटी ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ की स्थापना की जाएगी। उसी को 12 जून, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

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PIL filed before Allahabad High Court seeking establishment of State Bench of GST Tribunal in Lucknow