Amitabh Bachchan 
वादकरण

कोविड-19 जागरूकता पर अमिताभ बच्चन कॉलर ट्यून हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर

याचिकाकर्ता के अनुसार, वरिष्ठ अभिनेता "ऐसी सेवा" के लिए उपयुक्त नहीं है।

Bar & Bench

कोविड-19 जागरूकता पर अमिताभ बच्चन कॉलर ट्यून हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है (राकेश बनाम यूओआई)।

एक राकेश द्वारा दायर याचिका में कहा गया है,

"यह .. अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की गई है कि कृपया न्याय के हित में श्री अमिताभ बच्चन की कोरोना कॉलर ट्यून को मोबाइल से हटाने की कृपा करें।"

याचिकाकर्ता के अनुसार, अमिताभ बच्चन "इस तरह की सेवा" के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि वे उस के लिए पैसा लेते हैं।

"भारत सरकार श्री अमिताभ बच्चन को कॉलर रिंगटोन पर ऐसे निवारक उपाय के लिए फीस दे रही है। कुछ कोरोना योद्धा ऐसे हैं जो राष्ट्र की बड़ी सेवा करते रहे हैं और गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं ... कुछ कोरोना योद्धाओं ने अपनी मेहनत की कमाई गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी है। कुछ प्रसिद्ध कोरोना योद्धा अभी भी बिना किसी भुगतान के अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं ... "

याचिकाकर्ता यह भी बताते हैं कि बच्चन खुद COVID -19 से "बच" नहीं पाये थे।

याचिका में कहा गया कि “अमिताभ बच्चन कोरोना बीमारी से प्रभावित हो गए और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना बीमारी के मरीज बन गए और वह खुद कोरोना बीमारी से बच नहीं सके।“

याचिका एडवोकेट एके दुबे और पवन कुमार के माध्यम से दायर की गई है।

इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

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PIL filed before Delhi High Court for removal of Amitabh Bachchan caller tune on COVID-19 awareness