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वादकरण

दिल्ली HC के समक्ष आरोप लगाया गया कि पुलिस के 53000 अधिकारी साइकिल का उपयोग नही करने के बावजूद साइकिल रखरखाव भत्ता ले रहे हैं

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 53,000 से अधिक पुलिस अधिकारी साइकिल रखरखाव भत्ता 'धोखाधड़ी' से ले रहे हैं।

एक वकील संसेर पाल सिंह द्वारा दायर याचिका में इस मामले की जांच की मांग की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि लगभग कोई भी अधिकारी परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन वे रखरखाव भत्ता ले रहे हैं जो सालाना लगभग 11 करोड़ रुपये है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका का जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 सितंबर को सूचीबद्ध किया।

अपनी याचिका में सिंह ने कहा कि उन्हें अपने परिचित कुछ लोगों से पता चला है कि साइकिल रखरखाव के नाम पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को प्रति व्यक्ति 180 रुपये का भत्ता दिया जा रहा है।

सिंह ने कहा लेकिन चूंकि उनमें से अधिकांश साइकिल का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए यह भ्रष्टाचार के समान है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन लाभ लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

[आदेश पढ़ें]

Sanser_Pal_Singh_v_UOI_and_Ors.pdf
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Plea before Delhi High Court alleges 53,000 Delhi Police officials drawing cycle maintenance allowance despite not using cycle