Supreme Court  
वादकरण

सुप्रीम कोर्ट में याचिका में उज्जैन की तकिया मस्जिद को गिराए जाने को चुनौती दी गई

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य ने पास के महाकाल मंदिर के पार्किंग एरिया को बढ़ाने के लिए 200 साल पुरानी मस्जिद को मनमाने ढंग से गिरा दिया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है, जिसमें उज्जैन में तकिया मस्जिद को गिराने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती दी गई है।

तेरह निवासियों ने, जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पास के महाकाल मंदिर के लिए पार्किंग एरिया बढ़ाने के लिए 200 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, मस्जिद को 1985 में विधिवत वक्फ के रूप में नोटिफाई किया गया था और इस साल जनवरी तक पिछले 200 सालों से एक चालू मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जब इसे "अवैध और मनमाने तरीके से गिरा दिया गया।"

इस तरह, यह तोड़फोड़ पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 (अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995), और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का उल्लंघन है।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि तोड़फोड़ से पहले राज्य द्वारा की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हैं।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य ने "अधिग्रहण का झूठा मामला बनाने के लिए" इलाके में अनाधिकृत कब्जेदार और अतिक्रमण करने वालों को अधिग्रहण के लिए मुआवजा दिया।

याचिकाकर्ताओं ने पहले इस मामले में मस्जिद को फिर से बनाने की अपील के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

लेकिन, इस अपील को पहले एक सिंगल-जज और बाद में हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने खारिज कर दिया था।

अब उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अंतरिम राहत के तौर पर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक लगाने, राज्य को उस जगह पर कोई बदलाव करने या निर्माण करने से रोकने और तोड़फोड़ की स्वतंत्र जांच का निर्देश देने की अपील की है।

यह याचिका वकील वैभव चौधरी के ज़रिए दायर की गई है और इसे चौधरी और वकील सैयद अशहर अली वारसी ने तैयार किया है।

इस याचिका को सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने फाइनल किया है।

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Plea in Supreme Court challenges demolition of Ujjain's Takiya Masjid