Jharkhand High Court
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वादकरण

मूल्य नियंत्रण उपायों को लागू करने और 150 रुपये में COVID टीके उपलब्ध कराने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका

Bar & Bench

झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें आवश्यक वैद्यता अधिनियम, 1955 की धारा 3 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शक्तियों के प्रयोग में मूल्य नियंत्रण में दो दवाओं को लाकर COVID-19, कोविशिल्ड, कोवाक्सिन के लिए दो टीके 150 रुपये में उपलब्ध कराने के निर्देश की मांग की गयी है।

याचिका में मेडिकल उपकरणों जैसे ऑक्सीजन कंसट्रक्टर, पल्स ओक्सीमीटर, वेंटीलेटर आदि के संबंध में भी दिशा-निर्देश मांगे गए थे।

धनबाद में एक प्रैक्टिसिंग वकील मोहम्मद मुमताज़ अंजारी ने दायर याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ने दो टीकों के निर्माताओं को इसकी कीमतें तय करने के लिए छोड़ दिया है।

नतीजतन, ऐसे टीकों और उपकरणों की अधिकतम खुदरा कीमत निर्माताओं द्वारा बहुत अधिक रखी गई है जो अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना है।

वकील मो. शादाब अंसारी के माध्यम से दायर याचिका ने कहा "कोविड -19 टीके और चिकित्सा उपकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अर्थ के भीतर आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी कीमत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए।"

याचिका में कहा गया है कि निजी अस्पतालों के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स द्वारा कोविशिल्ड की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है।

निर्माताओं ने उक्त वैक्सीन की कीमत अनुचित, मनमाने और अनुचित तरीके से तय की है।

इसी तरह जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों जैसे ऑक्सीजन कंसट्रक्टर, पल्स ओक्सीमीटर, वेंटीलेटर मशीन आदि की कीमत को भी मूल्य नियंत्रण में नहीं लाया गया है और निर्माताओं ने इस तरह के उपकरणों की कीमत अनियंत्रित तरीके से तय की है।

उन्होंने कहा कि टीके और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को स्वास्थ्य आपातकाल के कारण नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसने देश को जकड़ लिया है।

अंसारी की केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर दायर तीसरी याचिका है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर की गई थी ताकि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकें कि कोविड -19 के लिए टीका पूरे देश में नागरिकों के लिए प्रति खुराक 150 रुपये की समान दर पर आपूर्ति की जा सके।

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Plea before Jharkhand High Court to invoke price control measures and make COVID vaccines available at Rs. 150