Delhi Police  
वादकरण

कालकाजी मंदिर के पुजारी ने दिल्ली में निषेधाज्ञा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

30 सितम्बर के आदेश में पांच या अधिक अनाधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां या लाठियां लेकर चलने तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में धरना देने पर रोक लगा दी गई है।

Bar & Bench

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा जारी निषेधाज्ञा को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है।

30 सितंबर को जारी आदेश में पांच या उससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां या लाठियां लेकर चलने तथा सार्वजनिक स्थानों पर धरना देने पर रोक लगाई गई है।

यह याचिका सुनील ने दायर की है, जो प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पुजारी हैं तथा मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव भी हैं, जो चिराग दिल्ली के सतपुला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन करती है।

याचिका के अनुसार, निषेधाज्ञा के कारण रामलीला में आने वाले लोगों की संख्या प्रभावित होगी।

वकील प्रतीक चड्ढा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जिस अवधि के दौरान निषेधाज्ञा लागू है, वह नवरात्रि का धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण समय है, जो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है।

इसलिए, आदेश द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों (नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी सीमावर्ती क्षेत्र) में उत्सव मनाने के लिए कोई भी सभा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

इसमें कहा गया है कि, "इससे याचिकाकर्ता (साथ ही इन क्षेत्रों में नवरात्रि मना रहे कई अन्य नागरिकों) के अधिकारों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

याचिका में आगे कहा गया है कि नागरिक स्वतंत्रता में कटौती के लिए "तत्काल" आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली किसी भी बात की कोई चर्चा नहीं है।

याचिका में तर्क दिया गया है, "इस तरह के आह्वान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता को कम करके उनके रोजमर्रा के जीवन को नियंत्रित करने और बदलने का एक उपकरण बना दिया गया है।"

तर्क दिया गया है दिल्ली पुलिस का आदेश किसी भी आपातकाल या अप्रत्याशित परिस्थिति से संबंधित नहीं है जिसके लिए इस तरह के कर्फ्यू की आवश्यकता हो।

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Kalkaji temple priest moves Supreme Court challenging prohibitory order in Delhi