Uttarakhand HC and Supreme Court
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वादकरण

वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए, सभी हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई जारी करने के लिए SC मे याचिका दायर

Bar & Bench

सुनवाई के आभासी मोड को बाहर करने के लिए 24 अगस्त से पूर्ण शारीरिक कामकाज पर वापस लौटने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले एक वकीलों के निकाय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।

याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा जारी 16 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि अदालत 24 अगस्त, 2021 से केवल भौतिक मोड के माध्यम से सामान्य न्यायिक कार्य फिर से शुरू करेगी और आभासी सुनवाई के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण रूप से, देश भर में 5,000 से अधिक वकीलों का एक निकाय अखिल भारतीय न्यायविद संघ द्वारा दायर याचिका मे यह भी घोषणा की मांग की गयी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आभासी अदालतों के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है।

अधिवक्ता श्रीराम परक्कट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की 16 अगस्त की अधिसूचना आभासी अदालतों के विचार के लिए मौत की घंटी है जो देश में एक सुलभ, किफायती न्याय है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा देखा गया है।

प्रासंगिक रूप से, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के अलावा, सभी उच्च न्यायालयों को शारीरिक सुनवाई के विकल्प की उपलब्धता के आधार पर सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वकीलों तक पहुंच से इनकार करने से रोकने के लिए एक निर्देश की मांग की गई।

उत्तराखंड के अलावा, याचिकाकर्ता ने बॉम्बे, मध्य प्रदेश और केरल उच्च न्यायालयों के उदाहरणों का भी हवाला दिया, जिसमें वकीलों को शारीरिक रूप से पेश होने के लिए मजबूर किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (जी) के तहत सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आभासी अदालतें और मामलों का संचालन करना एक मौलिक अधिकार है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रौद्योगिकी या बुनियादी ढांचे की कमी या अदालतों की असुविधा के कारण इस तरह की पहुंच को पराजित या समाप्त नहीं किया जा सकता है।

याचिका मे कहा गया है कि, "हम सूचना के युग में रहते हैं और एक तकनीकी क्रांति के साक्षी हैं जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में व्याप्त है। अतिरेक और अप्रचलन तकनीक की तरह ही सर्वव्यापी हैं। प्रौद्योगिकी एक महान प्रवर्तक है। न्याय तक पहुंच बढ़ाने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।"

याचिका में स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष अदालत के फैसले का भी हवाला दिया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा, "निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तेजी से बदलती वैश्वीकृत दुनिया में, भारतीय न्यायपालिका के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का सबसे इष्टतम तरीके से उपयोग करे ताकि न्याय सभी के लिए सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सके।"

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[BREAKING] Plea filed before Supreme Court to declare virtual court hearing as fundamental right, continue virtual hearing in all High Courts