Supreme Court, Election Commission 
वादकरण

[ब्रेकिंग] चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

याचिका मे कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में कार्यकारिणी एकमात्र भागीदार नहीं हो सकती क्योंकि यह सत्ताधारी पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का अधिकार देती है जिसकी वफादारी सुनिश्चित हो

Bar & Bench

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कार्यपालिका के कार्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी।

एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 324 (2) का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से मार्च 2015 की अपनी 255वीं रिपोर्ट में विधि आयोग की सिफारिशों की तर्ज पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ और स्वतंत्र कॉलेजियम/चयन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश की मांग की है।

एडीआर ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका की सनक और पसंद पर उस नींव का उल्लंघन करती है जिस पर इसे बनाया गया था और इस प्रकार आयोग को कार्यपालिका की एक शाखा बना दिया गया था।

याचिका में आगे कहा गया है कि अकेले कार्यकारिणी चुनाव निकाय के सदस्यों के चयन में भागीदार नहीं हो सकती है।

चुनाव आयोग न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह सत्तारूढ़ सरकार और अन्य दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है। ऐसी परिस्थितियों में कार्यकारिणी चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में एकमात्र भागीदार नहीं हो सकती है क्योंकि यह सत्ताधारी दल को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए स्वतंत्र विवेक देती है जिसकी उसके प्रति वफादारी सुनिश्चित है और इस तरह चयन प्रक्रिया में हेरफेर की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार, उपरोक्त प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के साथ असंगत है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 1950 से चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए उचित, निष्पक्ष और उचित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उचित कानून नहीं बनाना अनुचित है।

कानून के शासन के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, जब तक विधायिका अंतराल को कवर करने के लिए कदम नहीं उठाती है या कार्यपालिका अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करती है, तब तक पूर्वोक्त निष्क्रियता के कारण उत्पन्न शून्य को भरने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना न्याय के हित में है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] Plea in Supreme Court seeks independent collegium for appointment of members of Election Commission