Supreme Court and PM cares 
वादकरण

SC में PM Cares Fund का उपयोग कर COVID वैक्सीन,738 जिला अस्पतालो मे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के निर्देश वाली याचिका दायर

शर्मा ने कहा कि अस्पतालों द्वारा कोविड रोगियों को भर्ती करने से इनकार करने के कारण, कई लोगों को ऑक्सीजन, वैक्सीन, चिकित्सा उपचार और अन्य आवश्यक चीजों की कमी का सामना करना पड़ा।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने शीर्ष अदालत का रुख कर COVID-19 वैक्सीन की खरीद के लिए, 738 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट / जनरेटर स्थापित करने के लिए पीएम केयर्स फंड का उपयोग करने के निर्देश की मांग की है, जहां COVID-19 रोगियों के लिए चिकित्सा सेवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता विप्लव शर्मा ने यह भी प्रार्थना की कि सभी राज्यों के संसद सदस्यों (एमपी) और विधानसभा सदस्यों (एमएलए) को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सर्वोत्तम सेवा के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ अपने सांसद / विधायक निधि को अनुशासित तरीके से खर्च करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

शर्मा ने आगे कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया कि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र / प्रशासन के सभी निजी / धर्मार्थ अस्पताल अपने मरीजों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए स्थापित करें।

शर्मा ने कहा कि अस्पतालों द्वारा कोविड ​​रोगियों को भर्ती करने से पूरी तरह से इनकार करने के कारण कई लोग आक्सीजन, वैक्सीन, चिकित्सा उपचार और अन्य आवश्यक चीजों की कमी का सामना कर रहे थे।

इसलिए शर्मा ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पीएम केयर्स फंड का उपयोग 738 सरकारी अस्पतालों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर ऑक्सीजन प्लांट / जनरेटर स्थापित किया जाए।

याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी 24 अप्रैल की अधिसूचना को भी अपवाद माना गया, जिसमें उसने तीन महीने की अवधि के लिए चिकित्सा उपकरणों को दी गई आयात शुल्क से छूट को सीमित कर दिया।

शर्मा ने तर्क दिया कि पूरे देश में 300 से अधिक संबंधित उल्लेखनीय अस्पतालों द्वारा भारत में इन अत्यधिक परिष्कृत चिकित्सा उपकरणों को आयात करने में शामिल रसद के दृष्टिकोण से तीन महीने की समय अवधि बहुत कम है।

शर्मा ने तर्क दिया कि पूरे देश में 300 से अधिक संबंधित उल्लेखनीय अस्पतालों द्वारा भारत में इन अत्यधिक परिष्कृत चिकित्सा उपकरणों को आयात करने में शामिल रसद के दृष्टिकोण से तीन महीने की समय अवधि बहुत कम है।

जनहित याचिका में अदालत से राज्यों को सभी शहरों में बिजली और अन्य शवदाह गृह स्थापित करने का निर्देश देने और मौजूदा विद्युत शवदाह गृह की स्थिति को बनाए रखने और सुधारने का भी आग्रह किया गया है।

हाल ही में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत PM CARES फंड को एक राज्य घोषित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Plea in Supreme Court seeks directions to utilise PM Cares Fund to procure COVID-19 vaccine, install oxygen plants in 738 district hospitals