<div class="paragraphs"><p>Narendra Modi, Whatsapp</p></div>

Narendra Modi, Whatsapp

 
वादकरण

सूअर के चेहरे वाली PM मोदी की तस्वीर ग्रुप पर शेयर करने के बाद इलाहाबाद HC ने व्हाट्सऐप एडमिन के खिलाफ केस रद्द से किया इनकार

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें कथित तौर पर एक सुअर के चेहरे के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चित्रित करने वाली एक तस्वीर साझा की गई थी। [मोहम्मद इमरान मलिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

मलिक की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने कहा,

"रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक एक 'ग्रुप एडमिन' था और वह ग्रुप का सह-विस्तृत सदस्य भी है। उपरोक्त को देखते हुए, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। आवेदन के तहत धारा 482 सीआरपीसी तदनुसार खारिज की जाती है।"

अदालत मलिक द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए कहा गया था। उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (कंप्यूटर से संबंधित अपराध) के तहत आरोप लगाए गए थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष, आरोपी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त संदेश उसके द्वारा नहीं बल्कि किसी और द्वारा भेजा गया था, और वह केवल ग्रुप 'व्यवस्थापक' था। चूंकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था, इसलिए कार्यवाही रद्द की जा सकती थी, यह तर्क दिया गया था।

वहीं, आवेदन का विरोध कर रहे अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि संदेश भेजने वाले और 'ग्रुप एडमिन' की जिम्मेदारी सह-व्यापक है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया था।

[आदेश पढ़ें]

Mohd_Imran_Malik_v__State_of_UP.pdf
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Allahabad High Court refuses to quash case against WhatsApp admin after PM Modi image with pig face shared on group