Bombay High Court, POCSO Act 
वादकरण

POCSO अधिनियम: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि रोमांटिक संबंधों के अपराधीकरण से अदालतों पर बोझ पड़ गया है

कोर्ट ने कहा जब यह स्पष्ट है कृत्य सहमति से किया गया था, तो अदालत के लिए किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी ठहराना सही नही होगा क्योकि लड़की ने कानून के तहत निर्धारित परिपक्वता की आयु प्राप्त नही की है

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र की फिर से जांच की जानी चाहिए क्योंकि अदालतों में आने वाले मामलों में बड़ी संख्या में 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियां शामिल हैं जिन्होंने रोमांटिक रिश्तों में सहमति से सेक्स किया है। [आशिक रमज़ान अंसारी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य]

कोर्ट ने बताया कि POCSO एक्ट के कारण, 17 साल 364 दिन की लड़की के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने पर 20 साल के लड़के को बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, ऐसे मामलों से अदालतों और न्याय प्रणाली पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है।

31 पेज के आदेश में कहा गया है, "रोमांटिक रिश्ते के अपराधीकरण ने न्यायपालिका, पुलिस और बाल संरक्षण प्रणाली का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करके आपराधिक न्याय प्रणाली पर अत्यधिक बोझ डाल दिया है और अंततः जब पीड़िता आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप का समर्थन न करके, उसके साथ अपने रोमांटिक रिश्ते के मद्देनजर मुकर जाती है, तो इसका परिणाम केवल बरी होना हो सकता है।"

न्यायालय ने कहा कि जहां बच्चे यौन हिंसा से सुरक्षा पाने के हकदार हैं, वहीं उन्हें नुकसान और खतरे के जोखिम के बिना अपनी पसंद का प्रयोग करने के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "किशोरों की कामुकता के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण ने उनके जीवन को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक बाधा मुक्त पहुंच पर प्रभाव डाला है।"

अदालत ने आगे कहा कि कई मामलों में, लड़की द्वारा स्पष्ट रुख अपनाने के बावजूद कि उनके बीच यौन संबंध सहमति से बने थे, पुरुष को POCSO अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है।

ये टिप्पणियाँ उस व्यक्ति को बरी करने के आदेश में की गईं, जिसे 17.5 वर्ष की लड़की के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए POCSO अधिनियम के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था।

कोर्ट ने कहा कि सहमति की उम्र को जरूरी तौर पर शादी की उम्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि यौन कृत्य केवल शादी के दायरे में नहीं होते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर न केवल समाज बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी ध्यान देना चाहिए।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने आगे कहा कि वर्तमान मामला अजीब है, क्योंकि साक्ष्य सहमति से यौन संबंध का स्पष्ट मामला दिखाते हैं क्योंकि नाबालिग ने अपने बयान और परीक्षा के दौरान लगातार इस तरह का रुख बनाए रखा था।

इसलिए, फरवरी 2019 में अपीलकर्ता (आरोपी व्यक्ति) को दोषी ठहराने के आदेश को रद्द कर दिया गया और उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया।

प्रासंगिक रूप से, न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि अब उन प्रावधानों की फिर से जांच करने का समय आ गया है जो व्यक्तियों को नाबालिगों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए दोषी ठहराते हैं, बिना इस बात पर विचार किए कि कथित पीड़िता इस कृत्य में समान भागीदार बनने में सक्षम थी या नहीं।

न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विभिन्न देशों में प्रचलित सहमति की उम्र भारत में सहमति की उम्र से कम है। न्यायालय ने कहा कि भारत में सहमति की वर्तमान आयु (18 वर्ष) संभवतः दुनिया में सबसे अधिक है।

न्यायालय ने कहा कि अधिकांश देशों ने सहमति की उम्र 14-16 वर्ष निर्धारित की है।

कोर्ट ने नोट किया, "जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, हंगरी आदि देशों में 14 साल की उम्र के बच्चों को सेक्स के लिए सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है। लंदन और वेल्स में, सहमति की उम्र 16 वर्ष है। एशियाई देशों में, जापान ने सहमति की उम्र 13 वर्ष निर्धारित की है। बांग्लादेश में, महिला एवं बाल दुर्व्यवहार रोकथाम अधिनियम, 2000 की धारा 9(1) में 'बलात्कार' को एक महिला के साथ उसकी सहमति के साथ या उसके बिना यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है, जब वह 16 वर्ष से कम उम्र की हो। इसी तरह श्रीलंका में सहमति की उम्र 16 साल है।"

इसलिए, न्यायालय ने संसद से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने को कहा।

जस्टिस डांगरे ने कहा, "यह आवश्यक है कि हमारे देश को इस संबंध में दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर नज़र डालनी होगी और उसका अवलोकन करना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस पूरे परिदृश्य में, अगर एक युवा लड़के को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी होने के लिए दंडित किया जाता है, केवल इसलिए कि वह 18 वर्ष से कम है लेकिन इस कृत्य में बराबर की भागीदार है, तो उसे गंभीर आघात सहना पड़ेगा, जिसे उसे आजीवन निभाना होगा।"

[निर्णय पढ़ें]

Ashik_Ramjan_Ansari_v__State_of_Maharashtra___Anr_.pdf
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POCSO Act: Bombay High Court says criminalization of romantic relations has burdened courts; reverses conviction for sex with 17-year-old