Delhi High Court with POCSO Act 
वादकरण

POCSO अधिनियम लिंग तटस्थ है; यह कहना सबसे असंवेदनशील है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है: दिल्ली उच्च न्यायालय

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) लिंग तटस्थ है और यह सुझाव देना 'सबसे असंवेदनशील' और भ्रामक है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है [राकेश बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कोई भी कानून चाहे लिंग आधारित हो या नहीं, उसका दुरुपयोग होने की संभावना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विधायिका उन कानूनों को बनाना बंद कर दे और न्यायपालिका उन्हें लागू करना बंद कर दे।

न्यायालय ने रेखांकित किया, "कोई भी कानून, चाहे लिंग आधारित हो या नहीं, दुरुपयोग होने की संभावना होती है। हालाँकि, केवल इसलिए कि कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है, विधायिका कानून बनाना बंद नहीं कर सकती है और न ही न्यायपालिका ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर सकती है क्योंकि ये ऐसे अपराधों के बड़े खतरे को रोकने और वास्तविक पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं।"

न्यायमूर्ति शर्मा 2016 में सात साल की एक लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और उस पर POCSO अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कई अपराधों का आरोप लगाया गया था।

आरोपी राकेश ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत उसके आवेदन को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर पीड़िता और उसकी मां को दोबारा बुलाने के निर्देश देने की मांग की थी कि पहले की गई उनकी जिरह सिर्फ औपचारिकता के लिए थी।

मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां की गवाही ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज हुए छह साल बीत चुके हैं।

इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

[आदेश पढ़ें]

Rakesh_v_State_of_NCT_of_Delhi___Anr.pdf
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