इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वाराणसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया कि वह पुलिस कर्मियों द्वारा एक महिला पर कथित हमले की जांच करे, जिसने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की [कविता गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।
न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
"यह एक अस्वीकार्य स्थिति है जहां पुलिस कर्मी जिन्हें रक्षक कहा जाता है, हमलावर हो गए हैं"।
अदालत ने महिला के पति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया, जिसमें कथित तौर पर अपने पिता की अवैध कैद में रहने वाली पत्नी को पेश करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता के पति ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने 30 अप्रैल, 2021 को शादी की थी और सितंबर 2021 में अपनी शादी का पंजीकरण कराया था। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को उसके परिवार द्वारा उसकी इच्छा के खिलाफ फरवरी 2022 से रखा जा रहा था।
अदालत के निर्देश के अनुपालन में महिला को पेश किया गया और न्यायाधीश को उसके साथ बातचीत करने का अवसर मिला।
इस बातचीत के दौरान, उसने कोर्ट को सूचित किया कि उसके भाई उसके साथ बहुत क्रूर थे क्योंकि उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली थी। उसने कहा कि पिछले साल 26 अप्रैल को पुलिस चौकी प्रभारी और दो महिला कांस्टेबलों द्वारा उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी।
याचिकाकर्ता के भाइयों से कहा गया कि वे अपनी बहन से सभी संबंध तोड़ लें और उसे केवल इसलिए परेशान न करें या उसके साथ बुरा व्यवहार न करें क्योंकि उसने अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर ली है। उसके भाइयों द्वारा दी जा रही धमकियों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस को महिला, उसके पति और उसके ससुराल वालों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और उनकी सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया था।
अंत में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को अपने पति के साथ जाने का पूरा अधिकार है और वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश में कहा गया है,
"अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्वीकार करते हुए कि कविता गुप्ता एक वयस्क लड़की है और उसने अपने पति के साथ जाने का फैसला किया है, उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। कविता गुप्ता अपने पति महेश कुमार विश्वकर्मा के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है।"
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