Supreme Court, National Green Tribunal
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वादकरण

हमारा इस विचार पर प्रथम द्रष्ट्या दृष्टिकोण हैं कि एनजीटी एक कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास कानूनों की वैधता की जांच करने या कानूनों को खत्म करने की शक्तियां नहीं हैं। (पर्यावरण सहायता समूह बनाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण)।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी बालासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीश पीठ एक मामले में जैव विविधता अधिनियम की धारा 40 को चुनौती देने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

हमारा इस विचार पर प्रथम द्रष्ट्या दृष्टिकोण हैं कि एनजीटी एक कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता

याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल नय्यर, एनजीओ एनवायरनमेंट सपोर्ट ग्रुप के साथ समान रूप से सहमत हैं।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 40 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसने मामले को एनजीटी को हस्तांतरित कर दिया। वर्तमान मामले ने मामले को NGT को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।

यह तर्क दिया गया था कि एनजीटी के पास कानूनों के उल्लंघन पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनजीटी के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया और मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

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"We are prima facie of the view that NGT cannot strike down a law:" Supreme Court