NCB 
वादकरण

अवैध मादक पदार्थो की तस्करी और वित्तपोषण या केवल मादक की खपत: NDPS कोर्ट ने क्यो शोविक और रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका की

एनडीपीएस का मामला सुशांत सिंह राजपूत की अप्राकृतिक मौत के बाद सामने आया, जिसके साथ रिया लिव-इन रिलेशनशिप मे थी, अदालत के आदेश के साथ-साथ घटनाओ के अभियोजन के संस्करण को बहाल करते हुए एक पहलू नोट किया

Bar & Bench

"जांच प्रारंभिक चरण में है और अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ करेगा", विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने तर्क दिया, जब रिया चक्रवर्ती और उसके भाई, शोविक चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत की गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई, दोनों के ऊपर दिवंगत अभिनेता, सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीबी गुरू द्वारा पारित विस्तृत आदेश 14 सितंबर सोमवार को जारी किए गए, जबकि जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गई थी।

यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि शोविक चक्रवर्ती ने अपनी बहन रिया के निर्देश पर कभी-कभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद की थी।

सुशांत के लिए मादक पदार्थों की खरीद के संबंध मे रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं और यह भी आरोप लगाया गया है कि मादक पदार्थों के लिए कुछ भुगतान रिया के क्रेडिट कार्ड द्वारा किया गया।

मुख्य रूप से रिया और शोविक दोनों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में न्यायालय ने उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर एक प्रतिरोध है और लोक अभियोजक को सुनने के बाद विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त दोषी नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप, एनडीपीएस अदालत ने एक अप्रिय दृष्टिकोण लिया है और पाया कि रिया और शोविक को जमानत पर रिहा करना संभव नहीं है। जिसके संबंध मे आदेश मे निम्नलिखित कारण हैं:

  • वाणिज्यिक मात्रा की मादक पदार्थों की खरीद करने पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 19 या धारा 24 या 27 ए के तहत पाये गए दोषी को जमानत देना प्रतिबंध है।

  • एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A (अवैध तस्करी के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने के लिए सजा) के तहत, अपराध साबित करने के लिए किसी विशेष मात्रा में मादक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है।

  • आरोपी (रिया और शोविक दोनों) को जमानत पर रिहा करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत एक प्रतिबंध है।

  • जब जांच प्रारंभिक चरण में है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि रिया / शोविक के बयान में दवाओं की खरीद के लिए भुगतान करने में उसकी कथित भागीदारी के बारे में जबरदस्ती दर्ज की गई है।

  • जांच प्रारंभिक स्तर पर है, इसलिए उपलब्ध रिकॉर्ड से यह नहीं कहा जा सकता है कि रिया को मामले से जोड़ने के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं।

  • यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे लोगों को सचेत करेंगे और सबूत नष्ट करेंगे।

  • आरोपियों को जमानत पर रिहा किए जाने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।

हाल ही में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत रिया और शोविक चक्रवर्ती और कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे।

एनडीपीएस का मामला सुशांत सिंह राजपूत की अप्राकृतिक मौत के बाद सामने आया, जिसके साथ रिया का लिव-इन रिलेशनशिप था, जो एक पहलू एनडीपीएस अदालत के आदेश के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के कार्यक्रमों को बहाल करता था।

रिया और शोविक चक्रवती दोनों का प्रतिनिधित्व एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष एडवोकेट सतीश मनेशिंडे द्वारा किया गया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें

Illegal drug trafficking and financing or mere drug consumption: Why NDPS Court rejected Showik and Rhea Chakraborty bail plea [Read Order]