Bhim Sena Chief Satpal Tanwar and Nupur Sharma
Bhim Sena Chief Satpal Tanwar and Nupur Sharma 
वादकरण

[पैगंबर मुहम्मद विवाद] दिल्ली अदालत ने सतपाल तंवर को जमानत दी जिन्होंने नूपुर शर्मा पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने भीम सेना प्रमुख सतपाल तंवर को जमानत दे दी है, क्योंकि उनके खिलाफ भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जीभ काटने वाले को कथित तौर पर ₹1 करोड़ का इनाम देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शर्मा द्वारा एक टीवी डिबेट शो में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद तंवर ने इनाम की घोषणा की थी।

पुलिस ने कहा था कि तंवर ने इनाम की घोषणा करते हुए उसका एक वीडियो पोस्ट किया था और इसलिए, सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था।

हालांकि, 19 जून को पारित अपने आदेश में ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने कहा कि प्राथमिकी जल्दबाजी में दर्ज की गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "जांच अधिकारी (आईओ) से पूछताछ के बावजूद यह जवाब देने में विफल रहा है कि जब उसने पूरा वीडियो नहीं देखा था, तब भी वह प्राथमिकी दर्ज करने की इतनी जल्दी में क्यों था।"

न्यायाधीश ने आगे कहा कि जांच अधिकारी हरियाणा में तंवर के गांव के साथ-साथ गुरुग्राम में उनके ठिकानों पर गए थे, फिर भी गांव के पते या उनके घर पर नोटिस लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया.

अदालत ने कहा, इससे पता चलता है कि अर्नेश कुमार के फैसले का पालन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और आईओ निर्देशों का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करना चाहता था।

आदेश ने कहा "आगे आरोपी / आवेदक की गंभीर चिकित्सा स्थिति को स्वीकार कर लिया गया है और इसके बारे में राज्य द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया गया है ... साथ ही, यह तथ्य कि आरोपी भीम सेना का सदस्य है, प्रासंगिक नहीं है क्योंकि भीम सेना एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है।"


इसलिए, तंवर को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह इतनी ही राशि की एक जमानत के साथ 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करें।

उन्हें जांच के लिए बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

[आदेश पढ़ें]

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[Prophet Muhammad row] Delhi court grants bail to Bhim Sena Chief Satpal Tanwar who announced ₹1 crore bounty on Nupur Sharma