Madras High Court
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वादकरण

कोई भी नया सार्वजनिक भवन तब तक नही बन सकता जब तक वह विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच की सुविधा प्रदान नहीं करता: मद्रास HC

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि कोई भी नया सार्वजनिक भवन तब तक निर्मित, नियोजित या स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने वाली सुविधाएं न हों (एम करपगम बनाम कमिश्नरेट फॉर वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड अन्य)।

न्यायालय ने कहा कि यह अनिवार्य है कि अदालतों सहित सभी सार्वजनिक भवनों की पहुंच विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जा सके और सार्वजनिक भवनों में शौचालय भी स्थापित किए जाने चाहिए, जिनका उपयोग विकलांग व्यक्ति कर सकते हैं।

अदालत के आदेश में कहा गया है, "प्रतिवादियों को याद दिलाया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए शौचालय और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित किए बिना विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच प्रदान किए बिना कोई नया सार्वजनिक भवन नहीं बनाया या स्वीकृत या योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता है।"

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ एम करपगम द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस साल की शुरुआत में, कोर्ट ने राज्य से एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक भवन कितने दूर तक उपलब्ध हैं।

तदनुसार, सरकार द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने सोमवार को नोट किया कि रिपोर्ट में यह संकेत नहीं दिया गया है कि क्या पूरे तमिलनाडु की इमारतों में विकलांग व्यक्ति पहुंच सकते हैं।

बेंच ने आगे जोर दिया कि संबंधित अधिकारियों विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग और उसके अधिकारियों को शासी क़ानून (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016) और राष्ट्रीय भवन संहिता से परिचित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें निहित सभी निर्देशों का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाता है।

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने यह भी बताया कि निचली अदालतों के अपने दौरे के दौरान, उन्होंने कम से कम दो निचली अदालत की इमारतों पर ध्यान दिया था जो विकलांगों के अनुकूल नहीं थीं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधान जिला न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अदालतों में रैंप लगवाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों में भूतल पर प्रवेश द्वार के पास कम से कम एक शौचालय होना चाहिए जो विकलांगों के अनुकूल हो। संबंधित नोट पर, कोर्ट ने याद किया कि उसने पिछले महीने राज्य परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कोई भी नई बसें तब तक नहीं खरीदी जाएं जब तक कि वे विकलांगों के अनुकूल न हों।

मुख्य न्यायाधीश ने आज राज्य से कहा "सभी सार्वजनिक भवनों को बनाने के लिए व्यापक उपाय करें, विशेष रूप से जहां नागरिकों के आने की संभावना है, उन्हें विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।"

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No new public buildings can come up unless it provides facilities to enable access for persons with disabilities: Madras High Court